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नैनीताल: उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पर्वतीय स्टेशनों में घूमने आने वाले पर्यटकों से राज्य सरकार की ओर से कोरोना नियमों का पालन न करा पाने पर सख्त नाराजगी जताई है। साथ ही हाई कोर्ट 28 जुलाई तक चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सरकार से शनिवार और रविवार को कर्फ्यू हटाने के आदेश पर पुनः विचार करने को भी कहा है।
कहा- खतरनाक हो सकता है
अनलॉक होने के बाद उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में सैलानियों की भारी भीड़ को देखते हुए हाईकोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को वीकेंड पर दी गई छूट को लेकर पुनः विचार करने के आदेश जारी किए हैं। आगामी 28 जुलाई तक विस्तृत जवाब हाई कोर्ट में पेश करने को कहा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को हाई कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड के नैनीताल और मसूरी सहित अन्य पर्यटक स्थलों पर बाहरी राज्यों से आए सैलानियों की भारी भीड़ आने वाले दिनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
हाई कोर्ट में दायर हैं कई याचिकाएं
बताते चलें कि अधिवक्ता दुष्यंत मनाली, सच्चिदानंद डबराल सहित कई लोगों ने चारधाम यात्रा सहित राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं, कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन के लिए विभिन्न जनहित याचिकाएं हाई कोर्ट में दायर की हुई हैं। जिस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।