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मुजफ्फरनगर। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के दौरान थाना नई मण्डी के गांव बागोवाली के रहने वाले सईद उर्फ रोशन पुत्र इस्लाम, जो ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी था, जिसके द्वारा चुनाव में जनता के व्यक्तियों को अपने पक्ष में वोट डालने हेतु डराने, मारपीट करने तथा धमकी देने की सूचना पर थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा सईद के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया 107 /116 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी, जिसके उपरान्त सईद द्वारा अपने कृत्यों की पुनरावृत्ति पर नई मण्डी पुलिस द्वारा सईद के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया तथा अभियुक्त पर 107 /116 (3) सीआरपीसी की कार्यवाही भी की गयी।
सईद द्वारा 107 /116 (3) सीआरपीसी की कार्यवाही के उल्लंघन पर थाना नई मण्डी पुलिस द्वारा सईद के विरुद्ध 122बी सीआरपीसी की कार्यवाही करते हुए अभियुक्त पर एक लाख का जुर्माना किया गया, जिसमें आज सईद द्वारा धारा 122 बी सीआरपीसी का अनुपालन करते हुए जुर्माने की धनराशि एक लाख रुपये जमा की गयी है। इसके अलावा शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव शेरपुर निवासी इमलाक पुत्र इलियास पर पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने के सम्बंध में धारा 122बी सीआरपीसी के अन्तर्गत एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन जब इमलाक ने एक लाख रूपये का जुर्माना जमा नहीं कराया, तो आज उसे आगामी 21 जुलाई तक के लिये जिला जेल भेजने के आदेश जारी कर दिये है।