मुजफ्फरनगर में कच्ची शराब बेचने वाले को 1 साल की सजा

1 year jail for selling raw liquor in Muzaffarnagar
1 year jail for selling raw liquor in Muzaffarnagar
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मुज़फ्फरनगर। मुुजफ्फरनगर न्यायलय मे अवैध कच्ची शराब को तैयार करने के बाद सप्लाई करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा के साथ ही पांच हजार रूपये का अर्थदंड लगाया है। आपको बता दे कि गत28 फरवरी 2011 को थाना रामराज के ग्राम जलालपुर के जंगल मे शराब की भट्टी से कच्ची शराब बनाकर सप्लाई करने के मामले में तत्कालीन प्रभारी अरविंद कुमार ने छापा मारकर कच्ची शराब बनाने की भट्टी पकड़ी थी और आरोपी कबल सिंह को गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई ए डी जे 14 संदीप गुप्ता की कोर्ट में हुई अभियोजन कि ओर से ए डी जी सी अमित त्यागी ने पैरवी की । जिसमे आरोपी कबल सिंह को एक वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही जुर्माना अदा न करने पर एक माह 7 दिन की अतिरिक्त सजा आरोपी का भुगतनी पडेगी।