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10 रुपये का सिक्का: देश के कई शहरों में दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से कतरा रहे हैं. लोग इन सिक्कों को लेकर अलग-अलग तर्क देते हैं. हैदराबाद में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है. भाग्यनगर के ज्यादातर मॉल 10 रुपये का सिक्का नहीं ले रहे हैं. हाल ही में निलोफर कैफे ने भी 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर दिया था. दुकानदारों का कहना है कि हमसे कोई भी 10 रुपये का सिक्का नहीं ले रहा है. हालांकि, 10 रुपये का सिक्का चलन में है और कोई भी इसे लेने से मना नहीं कर सकता है. ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि करेंसी लेने से मना करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है. आइए आपको बताते हैं कि 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करने पर दुकानदार पर क्या कार्रवाई हो सकती है.
10 रुपए का सिक्का लेने से क्यों मना कर दिया गया?
देश के कई शहरों में दुकानदार 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर देते हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी होती है। सिक्के न लेने के पीछे वजह यह होती है कि 10 रुपये का सिक्का नकली है या फिर यह सिक्का अब चलन में नहीं है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ऐसा करना कानूनी अपराध है। अगर कोई आपसे 10 रुपये का सिक्का लेने से मना करता है तो आप ऐसे लोगों की शिकायत करें। इस अपराध के लिए उन्हें सजा भी हो सकती है।
ऐसा करने पर तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी
भारतीय दंड संहिता की धारा 489A से 489E तक के तहत नोट या सिक्कों की जाली छपाई, जाली नोट या सिक्कों का प्रचलन, असली सिक्के लेने से मना करना अपराध है। इन धाराओं के तहत जुर्माना, कारावास या दोनों लगाने का प्रावधान है। अगर कोई आपसे सिक्का लेने से मना करता है तो आप उसके खिलाफ जरूरी सबूतों के साथ कार्रवाई कर सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति सिक्के लेने से मना करता है (अगर सिक्का चलन में है) तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। उसके खिलाफ भारतीय मुद्रा अधिनियम और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में रिजर्व बैंक से भी शिकायत की जा सकती है। इसके बाद दुकानदार या सिक्के लेने से मना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।