धामी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तराखंड में अब इन्हें भी मिलेगी नौकरी, शासनादेश जारी…

Big decision of Dhami government, now they will also get job in Uttarakhand, mandate issued…
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देहरादून: धामी सरकार ने विधवा पुत्रवधू को बड़ी राहत दी है। उत्तराखंड में अब मृतक आश्रित कोटे से पुत्र वधू को भी नौकरी मिल सकेगी। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा मृत सरकारी सेवक के कुटुंब में विधवा पुत्रवधू को भी शामिल किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए है। मीडिया रिपोर्टस के अनुसार कार्मिक विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद उत्तराखंड (उत्तरप्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित की भर्ती नियमावली 1974) संशोधन नियमावली 2023 में संशोधन का शासनादेश जारी कर दिया है।

बताया जा रहा है कि कैबिनेट बैठक में मुख्य रूप से कर्मचारी मृतक सेवा नियमावली के संशोधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी गई थी। जिसके बाद अब विधवा पुत्रवधू मृतक आश्रित में शामिल किया गया है। शासन की ओर से इसके आदेश भी जारी किए गए है।

नियमावली में यह भी उल्लेख है कि इन सभी संबंधियों में से कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं है या वह शारीरिक और मानसिक रूप से अनुपयुक्त हो तो ऐसी दशा में कुटुंब शब्द के अंतर्गत उस सरकारी सेवक पर आश्रित पौत्र या अविवाहित पौत्री भी शामिल होगी। अब इनमें विधवा पुत्र वधू को भी शामिल कर लिया गया है।

गौरतलब है कि पहले नियमावली के तहत कुटुंब के अंतर्गत मृत सरकारी सेवक की पत्नी या पति, पुत्र, पुत्री व मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन और विधवा माता का प्रावधान था। जिसमें अब संशोधन कर विधवा पुत्रवधू मृतक आश्रित कर दिया है।