लखनऊ। 15 Year Old Vehicle प्रदेश में 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को कबाड़ किए जाने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार की कबाड़ नीति के तहत राज्य में सरकारी वाहनों की नीलामी व कबाड़ किए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जिसे कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। वहीं एक अप्रैल, 2023 को 15 वर्ष पुराने हो चुके सरकारी वाहनों के पंजीकरण का अब नवीनीकरण भी नहीं होगा। उन्हें नीलाम कर कबाड़ किया जाएगा।
जिसके मूल्यांकन व नीलामी की प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। इससे पूर्व मुख्य सचिव ने सभी विभागों से उनके 15 साल पुराने वाहनों का ब्योरा मांगा था, जिससे उन्हें कबाड़ किए जाने की प्रक्रिया को गति दी जा सके। अब एमएसटीसी (मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन), विभागीय मूल्य निर्धारक या नामित मूल्य निर्धारक अथवा अथवा एमएसटीसी द्वारा सूचीबद्ध मूल्य निर्धारक के माध्यम से तय किए गए मूल्य पर सरकारी वाहनों को नीलाम किया जाएगा।
इस प्रकार सरकारी वाहनों को कबाड़ किये जाने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रदेश में सरकारी वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित करने के मापदंडों को लेकर प्रभावी शासनादेश में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। वहीं 15 वर्ष से कम पुराने वाहनों की नीलामी के लिए पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी।