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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगे के मामले में कोर्ट पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान सहित 14 लोगों पर आज आरोप तय करेगी। कोर्ट ने सभी को पेश होने के लिए समन जारी किये हैं। सभी पर निषेधाज्ञा उल्लंघन, भड़काऊ भाषण देने सहित कई गंभीर आरोप हैं
जानसठ थाना क्षेत्र के कवाल गांव में 27 अगस्त 2013 को शाहनवाज की हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने पीटकर ममेरे भाई मलिकपुरा निवासी सचिन और गौरव की हत्या कर दी थी। घटना के बाद नगला मंदौड़ के इंटर कॉलेज में 31 अगस्त 2013 को सचिन और गौरव की शोक सभा आयोजन के लिए पंचायत बुलाई गई थी। जिसमें डॉ बालियान समेत सभी लोगों पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप था।
इसके बाद थाना सिखेड़ा पुलिस ने पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री डा संजीव बालियान सहित 14 लोगों के खिलाफ भड़काऊ भाषण, निषेधाज्ञा उल्लंघन, 7 क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
SIT ने दाखिल की थी दो चार्जशीट
एसआइटी ने विवेचना के बाद अलग-अलग दो चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट के सिविल जज सीनियर डिवीजन देवेन्द्र फौजदार कर रहे हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों पर आरोप तय करने के लिए आठ अगस्त की तिथि निर्धारित की थी। गुरुवार को कोर्ट में सभी आरोपितों को समन किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामवीर राठी ने बताया मामले में आरोपित आज एक बजे कोर्ट में पेश होंगे।
तत्कालीन एमडीएम प्रशासन के आदेश पर निजी परिवाद भी 21 आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराया गया था। जिनमें राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित, सांसद हरेन्द्र मलिक, उमेश मलिक, साध्वी प्राची, यति नरसिंहानंद सरस्वती और कई पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद तथा पूर्व विधायक शामिल हैं।
जिसमें राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल और सांसद हरेन्द्र मलिक के अधिवक्ताओं की ओर से आरोप उन्मोचन का प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया था। सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था। उक्त मामले में बचाव पक्ष की ओर से रिवीजन प्रार्थना पत्र दाखिल किया था।