देश में पैन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, जानिए क्या मिला फायदा

Good news for PAN card holders in the country, know what is the benefit
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नई दिल्ली, सितंबर 18। सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख फिर से आगे बढ़ा दी है। आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख अब 31 मार्च 2022 होगी। इससे पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर, 2021 थी। पैन-आधार लिंकिंग के लिए 6 महीने का अतिरिक्त समय दिया गया है। करदाताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने पहले भी आधार को पैन से लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 30 सितंबर 2021 की थी, जिसे अब 31 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

पैन होगा जाएगा इनेक्टिव

यदि आपके पास पहले से ही स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड है और आप आधार नंबर प्राप्त करने के योग्य हैं या आपके पास पहले आधार नंबर भी है, तो आपको इन दोनों को लिंक करना होगा। आपको पैन को आधार से लिंक करने की जरूरत है, अन्यथा आपका पैन ‘निष्क्रिय’ हो जाएगा। एक बार जब पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो कोई भी उससे ऐसे कई लेन-देन नहीं कर पाएगा जहां पैन आवश्यक है।

18 जगह होती है पैन की जरूरी

आयकर विभाग ने 18 ऐसे वित्तीय लेनदेन निर्दिष्ट किए हैं जहां किसी व्यक्ति द्वारा पैन का उल्लेख करना जरूरी है। ऐसे मामलों में लेन-देन केवल तभी किया जा सकता है जब पैन और आधार जुड़े यानी लिंक हों। इस प्रकार पैन को फिर से सक्रिय किया जा सके। आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा।

लॉग-इन क्रेडेंशियल

फिर लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करें। आप चाहें तो बिना लॉगिंग के ही आधार और पैन को लिंक कर सकते हैं। आयकर विभाग ने स्पष्ट किया है कि जब तक कि विशेष रूप से छूट न दी जाए, आईटीआर दाखिल करने के लिए आधार और पैन लिंकेज अनिवार्य है।

निवेश के लिए जरूरी

अगर पैन को आधार से लिंक न कराए तो आप कार भी नहीं खरीद पाएंगे। इसी तरह निवेशकों के लिए ये काम और भी जरूरी है। क्योंकि बिना पैन और आधार की लिंकिंग के म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया जा सकता। यानी इसके लिए भी पैन जरूरी है। यदि आपका पैन अमान्य हुआ तो आप एसआईपी के साथ साथ अन्य तरीकों से भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं कर सकेंगे।

जानिए आसान प्रोसेस

यदि आप पैन और आधार लिंक न हो तो आप 5 लाख रु से अधिक का सोना भी नहीं खरीद पाएंगे। बैंक में खाता खोलने और 50,000 रुपये से ज्यादा जमा करने या निकालने पर भी पैन जरूरी है। पैन-आधार लिंकिंग के लिए इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट (https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home) पर बाईं ओर लिंक आधार का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको पैन नंबर, आधार नंबर और बाकी जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी। अगर आपके आधार में केवल जन्म वर्ष हो तो उस पर क्लिक करें। कैप्चा कोड डालें और लिंक आधार विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने एक पेज खुलेगा जिसमें आपके पैन और आधार से लिंक होने की सूचना दिखाई देगी।