मुजफ्फरनगर में इस पार्टी के नेता समेंत 12 के खिलाफ मुकदमा, जानकर होंगे हैरान

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मुजफ्फरनगर। शहर कोतवाली पुलिस ने AIMIM जिलाध्यक्ष सहित 12 कार्यकर्ताओं के विरुद्ध आचार संहिता उल्लंघन तथा महामारी फैलाने की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लागू आचार संहिता उल्लंघन का जिले में यह पहला केस दर्ज किया गया है।

शहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आनंद देव मिश्रा ने बताया कि चौकी प्रभारी जोगेन्द्र पाल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि सूचना पर मय फोर्स वह आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लमीन के छप्पर वाली गली मस्जिद के पास गांव न्याजुपुरा कार्यालय पहुंचे तो वहां राजनीतिक सभा की जा रही थी। आरोप है कि AIMIM जिलाध्यक्ष इंतजार निवासी शाहबुद्दनपुर राेड मोहल्ला लद्धावाल पार्टी सदस्यों के साथ राजनीतिक सभा कर रहा था। सभी लोग एक-दूसरे से सटकर बैठे हुए थे। कोविड-19 से बचाव तथा सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किये गए थे। सभी से सभा आयोजन की अनुमति दिखाने को कहा गया। लेकिन कोई अनुमति नहीं दिखा पाया। बताया कि आदर्श आचार संहित लागू होने के साथ चुनाव आयोग ने 16 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक आयोजन पर रोक लगाई हुई है। आदर्श आचार संहिता के अनुसार पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नहीं हो सकते।

जिलाध्यक्ष सहित 12 नामजद, इतने ही अज्ञात

प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली आनंद देव मिश्रा ने बताया कि AIMIM जिलाध्यक्ष इंतजार सहित शावेज खान, मो. फिरोज, रिजवान, इस्लाम, मो. आबिद, तालिम अहमद, शकील अहमद, इकराम, इंतजार, एड. शारूल त्यागी के विरुद्ध नामजद तथा AIMIM के एक दर्जन अज्ञात कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है।

पुलिस ने इन धाराओं में दर्ज किया मुकदमा

AIMIM जिलाध्यक्ष सहित एक दर्जन कार्यकर्ताओं पर आइपीसी 1860 की धारा-171 एच, 188, 269,270, आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-51 तथा महामारी (संशोधन) अध्यादेश, 2020 की धारा-(3)1 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। AIMIM जिलाध्यक्ष इंतजार का कहना है कि उनके कार्यालय पर टिकट वितरण को लेकर कुछ लोग आए हुए थे।