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पटना:- बिहार पुलिस मुख्यालय में पुलिस दिवस का आयोजन किया गया था. इसमें बिहार पुलिस के डीजीपी आरएस भट्ठी के साथ पुलिस के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए. इस मौके पर डीजीपी ने कहा कि छोटे विवादों में पुलिस गिरफ्तारी का डर दिखाने की जगह उसे सुलझाएं. उन्होंने बेहतर पुलिसिंग के गुण, महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने में सहयोग सहित अन्य जानकारी भी दी. इसके अलावा अब प्रदेश में अपराध और माफिया पर नकेल कसने के लिए यूपी की तर्ज पर नया गैंगस्टर कानून बनेगा. खासकर सरकारी राशि में गड़बड़ी करने वाले जमीन माफिया, बालू माफिया और अवैध शराब सिंडिकेट चलाने वाले माफियाओं से सरकार उत्तर प्रदेश के ‘गैंगस्टर कानून’ की तरह सख्ती से निपटेगी.
13 करोड़ की आबादी पर 2 लाख जवान.
डीजीपी आरएस भट्टी ने बताया कि बिहार के 13 करोड़ लोगों की आबादी पर 2 लाख जवान कार्य कर रहे हैं. सबके सहयोग के साथ बिहार पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सक्षम है. पुलिस को दिए निर्देश के अनुसार काम के दौरान लोगों से संवाद करने की वजह से जनता से बेहतर सम्बन्ध हुए हैं. बता दें कि अगले एक सप्ताह में लगभग 200 नए थाने बिहार में शुरू होंगे, जिससे पुलिसिंग में आसानी होगी. वहीं साइबर क्राइम रोकने के लिए 44 थाने के माध्यम से काम हो रहा है. इसके साथ ही हर जिले में ट्रैफिक थाना संचालित हो रहा है, जहां पर डिप्टी एसपी रैंक के अधिकारी पोस्टेड हैं.
18 मिनट में पहुंचती है पुलिस.
डीजीपी ने बताया कि पुलिस की कार्य प्रणाली में सुधार की वजह से डायल 112 की टाइमिंग में भी सुधार हुआ है. अब घटनास्थल पर पुलिस केवल 18 मिनट में पहुंच रही है. जबकि इससे पहले पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने की टाइमिंग 51 मिनट थी.
यहां लागू होगा यूपी वाला गैंगस्टर कानून
बता दें कि नया कानून प्रभावी होने के बाद भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में रख कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. नए कानून में अपराध की सजा 5 से 7 साल निर्धारित करने के प्रावधान किए जा रहे हैं. इसमें किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को गंभीर श्रेणी के अपराध में रखा जा रहा है. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान भ्रष्टाचार और माफिया राज पर सख्त कार्रवाई करने के लिए लाए जाने वाले कानून के प्रारूप को स्वीकृति दी गई. बैठक में कुल पांच प्रस्ताव स्वीकृत किए गए. चालू बजट सत्र में ही इस कानून को विधानसभा में पेश किया जाएगा और पारित कर नकेल कसने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.