
- सुलह का रास्ता बंद, सचिन पायलट करेंगे नई पार्टी का ऐलान, ये होगा नाम! - June 6, 2023
- REET पेपर लीक मामले में कांग्रेस के बड़े नेता से होगी पूछताछ!: ED को राजस्थान में 28 जगहों पर छापेमारी में कई लिंक मिले - June 6, 2023
- राजस्थान: लड़की को अगवा कर ले गया जंगल, गोद में उठाकर लिए फेरे, अब गर्माई राजनीति - June 6, 2023
मुजफ्फरनगर. मुजफ्फरनगर में हुए चौधरी जगबीर सिंह हत्याकांड के मामले में सुनवाई को लेकर लगाई गई ट्रांसफर एप्लीकेशन पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मंगलवार को वादी पक्ष के प्रार्थना पत्र पर जिला जज ने ट्रांसफर एप्लीकेशन पर सुनवाई की। सुनवाई करने के बाद उन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया। संभवता जिला जज इस मामले में बुधवार को फैसला सुना सकते हैं।
सितंबर 2003 को थाना भोराकला क्षेत्र के गांव अलावलपुर में राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जगबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में वादी मुकदमा पूर्व मंत्री योगराज सिंह ने भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत सहित 4 लोगों को आरोपी बनाया था। सीबीसीआईडी ने मामले की विवेचना कर चौधरी नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन वादी की याचना पर कोर्ट ने नरेश टिकैत को तलब कर मुकदमे की सुनवाई शुरू की थी।
बहस के दौरान कोर्ट में हे नरेश टिकैत
हत्याकांड के मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-5 अशोक कुमार के समक्ष चल रही है। इस दौरान वादी मुकदमा योगराज सिंह ने जिला जज की अदालत में कोर्ट संख्या 5 से सुनवाई स्थानांतरण के लिए ट्रांसफर एप्लीकेशन लगाई थी। जिस पर जिला जज चवन प्रकाश न मंगलवार को सुनवाई की। वादी मुकदमा पूर्व मंत्री चौधरी योगराज सिंह ने कोर्ट में स्वयं बहस की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद जिला जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया। मंगलवार को इस मामले में चौधरी नरेश टिकैत भी कोर्ट में पेश हुए। वह बहस के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे।