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Old Pension Lates Update: पिछले करीब एक साल में कई राज्य सरकारों की तरफ से पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) को बहाल कर दिया गया है. इसके अलावा कई राज्यों में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर आंदोलन छेड़ रखा है. राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने सबसे पहले पुरानी पेशन योजना (OPS) को बहाल किया था. लेकिन यहां पर राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) की तरफ से कर्मचारियों के लिए अब पुरानी पेंशन (OPS) को लागू करने का आदेश जारी किया गया है.
ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए पात्र नहीं
इस बारे में आदेश जारी करते हुए कहा गया कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है. ऐसे कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे. सरकार के आदेश के अनुसार जो भी कर्मचारी पुरानी पेंशन का ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें 30 जून तक आवेदन करना होगा वरना उन्हें सीपीएफ (CPF) योजना का सदस्य माना जाएगा.
पारिवारिक सदस्य भी कर सकते हैं आवेदन
पारिवारिक पेंशन के लिए मृत कर्मचारियों के पारिवारिक सदस्य भी ओपीएस (OPS) के लिए आवेदन कर सकते हैं. राज्य के वित्त विभाग की तरफ से पहले ही बोर्ड, निगमों, स्वायत्त, अर्ध-स्वायत्त निकायों और यूनिवर्सिटी (1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद स्थापित) में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को लागू करने का आदेश जारी किया गया था.
फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ऐसे कर्मचारी जो पुरानी पेंशन का विकल्प सिलेक्ट नहीं करेंगे, उनका योगदान विश्वविद्यालयों के पैटर्न के अनुसार किया जाएगा. यानी नियोक्ता के हिस्से और कर्मचारी के हिस्से में से प्रत्येक को 12% का भुगतान करना होगा. नियोक्ता का शेयर पेंशन फंड में जाएगा और कर्मचारी का हिस्सा जीपीएफ फंड में जाएगा.’