मुज़फ्फरनगर में आठ साल की बच्ची से रेप करने वाले हाफिज को उम्रकैद

Hafiz, who raped an eight-year-old girl in Muzaffarnagar, gets life imprisonment
Hafiz, who raped an eight-year-old girl in Muzaffarnagar, gets life imprisonment
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मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ऐक्ट के न्यायालय ने आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में दोषी मदरसे के हाफिज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सिर्फ 40 दिन के भीतर निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड से आई धनराशि का भुगतान क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को किए जाने का आदेश दिया है।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि 23 सितंबर 2023 को बुढाना थाना क्षेत्र के एक गांव में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म किया गया था। पीड़िता की मां ने इस मामले में मदरसा के हाफिज इरफान निवासी बवाना थाना बुढ़ाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि हाफिज इरफान ने उसकी आठ साल की बच्ची को कमरे में झाड़ू लगाने के बहाने बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद बच्ची की हालत बिगड़ गई। बच्ची को जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे हायर सेंटर मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया था।

पीड़िता सात दिन तक मेडिकल कॉलेज मेरठ में भर्ती रही थी। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। छह अक्टूबर 2023 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट) बाबूराम ने की। गत 11 अक्टूबर 2023 को कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था। मामले की सुनवाई मात्र 40 दिन में पूरी करते हुए सोमवार को कोर्ट ने हाफिज इरफान को दोषी करार दिया था। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि मंगलवार को कोर्ट में सजा के प्रश्न पर सुनवाई हुई। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।