आवारा कुत्तों की नसबंदी से जुड़े मामले में बनाए गए नियम पर पुनर्विचार करे केंद्र सरकार, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिए आदेश

Himachal High Court orders the Central Government to reconsider the rule made in the matter related to sterilization of stray dogs
Himachal High Court orders the Central Government to reconsider the rule made in the matter related to sterilization of stray dogs
इस खबर को शेयर करें

शिमला: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आवारा कुत्तों की नसबंदी और अन्य बिंदुओं से जुड़े मामले में पुनर्विचार के आदेश दिए हैं. केंद्र सरकार ने आवारा कुत्तों की नसबंदी और उन्हें रोगाणु रहित (जर्म फ्री) करने के बाद उसी स्थान पर वापिस छोड़े जाने के नियम बनाए हैं. एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट-2023 के तहत बनाए गए नियम में आवारा कुत्तों को नसबंदी और उन्हें रोगाणु रहित करने के बाद वापिस उसी स्थान पर छोड़ा जाता है, जहां से उन्हें नसबंदी के लिए पकड़ा जाता है.

हाईकोर्ट ने दिए पुनर्विचार के आदेश

हाईकोर्ट ने कहा कि इस नियम पर पुनर्विचार की जरूरत है. अभी जो किया जा रहा है, वैसा करने से छोटे बच्चों व बुजुर्ग लोगों को कुत्तों के आक्रमण का खतरा अधिक है. हाईकोर्ट ने इस बात को संबंधित अथॉरिटी के ध्यान में लाने के आदेश देते हुए कहा कि उपरोक्त प्रावधान में उपरोक्त संशोधन कर शहरी और स्कूलों के आसपास के क्षेत्रों को इस नीति से मुक्त रखा जाए. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एमएस रामचंद्र राव व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने राज्य सरकार के वन विभाग और नगर निगम शिमला को आदेश दिए कि वह बंदरों और कुत्तों के आतंक को नियंत्रित करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे.

तेलंगाना हाईकोर्ट का दिया उदाहरण

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस संदर्भ में तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इसी तर्ज पर राज्य के वन विभाग को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश जारी किए. इन आदेशों में राज्य सरकार को मानव-वन्यजीव संकट का व्यापक अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ निकायों को शामिल करने और सभी हितधारकों के साथ-साथ स्थानीय आबादी को इस बारे में जागरूक करने को कहा गया है. राज्य सरकार को बंदरों की व्यापक जनगणना और इनसे समस्या वाले क्षेत्रों/स्थानों की पहचान करने के आदेश भी जारी किए हैं. साथ ही फसल वाले खेतों की सुरक्षा के लिए अवरोध लगाने और सौर बाड़ लगाने पर भी विचार करने को कहा गया. ये ख्याल रखने के लिए भी आदेश दिए कि यह बाड़ जानवरों अथवा इंसानों के लिए घातक न हो. सरकार को पशु परिवहन नियम-1978 का पालन करते हुए पास के वन क्षेत्रों में बंदरों के पुनर्वास के लिए वन क्षेत्रों में फलदार पेड़ उगाने पर विचार करने को कहा गया है. बीमार और घायल बंदरों के बारे में जानकारी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर स्थापित करने और इसका व्यापक प्रचार करने के आदेश भी जारी किए गए हैं.