हिमाचल मे कोरोना नई की गाइडलाइन जारी, इन कामो को करने की मिली छूट, यहां देखे

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शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू बंदिशों में शुक्रवार को और रियायतें दी हैं। इस संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने प्रदेश में कोविड-19 की कम सकारात्मकता दर को देखते हुए सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों समेत सभाओं आदि में लोगों के शामिल होने की अधिकतम सीमा को बढ़ाया है।

इसके तहत अब बंद जगहों या इंडोर में होने वाले समारोह में अधिकतम 150 लोग शामिल हो सकेंगे। जबकि खुले में होने वाले कार्यक्रमों, समारोह में अधिकतम 250 लोग शामिल हो सकेंगे। इनमें शादी समारोह भी शामिल हैं। हालांकि कार्यक्रमों में मास्क, दो गज की दूरी के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। ये सभी आदेश 22 जून को जारी दिशा-निदेशों के अतिरिक्त तुरंत प्रभाव से  लागू रहेंगे। इस संबंध में सभी विभागों, डीसी, पुलिस अफसरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

सेना भर्ती में लागू नहीं होगी शर्त
प्रदेश सरकार ने सेना, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और वन विभाग आदि की भर्ती रैलियों में भाग लेने के लिए भीड़ की अधिकतम सीमा में छूट दे दी है। हालांकि इनमें कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन होगा। बता दें कि कोविड के बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने खुले स्थल में अधिकतम 100 लोगों और बंद कमरों में सिर्फ 50 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत दी थी। इसकी वजह से प्रदेश में होने वाली फील्ड टेस्ट वाली विभागीय भर्तियों पर ब्रेक लग गया था। प्रदेश के सेना भर्ती कार्यालय ने भर्ती रैली करवाने के लिए प्रदेश सरकार के पास आवेदन किया था।

साथ ही कॉमन एंट्रेंस इग्जाम की मंजूरी भी मांगी थी। प्रदेश में कोरोना के मामलों के कम होने के साथ ही मरने वालों का भी आंकड़ा न्यूनतम हो गया है। ऐसे में सेल की राज्य एक्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन की ओर से नए आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि यह जरूर स्पष्ट किया गया है कि किसी भी आयोजन से पहले संबंधित जिला प्रशासन से संपर्क कर समन्वय स्थापित करना होगा और जिला प्रशासन व आयोजन कमेटियां एसओपी का सख्ती के साथ पालन कराएंगी।