हिमाचल में विनियामक आयोग ने 78 बीएड कॉलेजों पर बिठाई जांच, यहां देखिए लिस्ट

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शिमला : हिमाचल प्रदेश के 78 निजी बीएड कॉलेजों पर राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग ने जांच बिठा दी है। कॉलेज परिसर बनाने के लिए धारा 118 की मंजूरी सहित भवनों के एग्रीमेंट और अनिवार्य दस्तावेज इन कॉलेजों से तलब किए गए हैं। कई बीएड कॉलेजों पर गलत जानकारियां देकर एनओसी लेने के आरोप संबंधी शिकायतें मिलने के बाद आयोग ने जांच करने का फैसला लिया है।

विनियामक आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल सेवानिवृत्त अतुल कौशिक ने बताया कि जांच कमेटी का गठन कर दिया है। एक सप्ताह के भीतर सभी कॉलेज प्रबंधनों से दस्तावेज मांगे गए हैं। प्रदेश में कृषि भूमि की खरीद गैर कृषक नहीं कर सकते हैं। गैर हिमाचली भी यहां जमीन नहीं खरीद सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश मुजारियत एवं भू सुधार अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत ही गैर हिमाचली को भूमि खरीदने की मंजूरी मिलती है। प्रदेश कैबिनेट इस पर फैसला लेती है। आरोप है कि प्रदेश में कुछ निजी बीएड कॉलेजों ने धारा 118 की मंजूरी नहीं ली है। ऐसे में विनियामक आयोग ने सभी संस्थानों से इस संदर्भ में आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए कहा है।

इसके अलावा किराये के भवनों में चल रहे कॉलेजों को रेंट एग्रीमेंट और भवनों के असल मालिकों की जानकारी देने के लिए भी कहा गया है। बीएड कॉलेज खोलने के लिए नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) से मंजूरी लेना भी अनिवार्य है। ऐसे में आयोग ने इन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीएड कॉलेज प्रबंधकों को तलब किया है। जांच के दौरान अगर दस्तावेजों में कोई कमी पाई गई तो आयोग आगामी कार्रवाई करेगा।