राजस्थान में 14 सितंबर को सभी स्कूलों में अवकाश घोषित, कक्षा 1 से 12 तक बंद रहेंगे स्कूल

Holiday declared in all schools in Rajasthan on 14th September, schools will remain closed from class 1 to 12
Holiday declared in all schools in Rajasthan on 14th September, schools will remain closed from class 1 to 12
इस खबर को शेयर करें

Rajasthan School Closed: राजस्थान में लगातार भारी बारिश की वजह से लोगों का जन जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरे हैं और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. ऐसे में छात्रों को स्कूल जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसे देखते हुए अलग-अलग जिलों में स्कूल बंद करने का ऐलान किया जा रहा है. राजस्थान के डीग जिले में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है, जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं. वहीं अलर्ट भी जारी किया गया है. जिसके बाद यहां स्कूल की छुट्टी का ऐलान किया गया है.

स्कूल के साथ आंगनवाड़ी में भी अवकाश
डीग जिला के कलेक्टर हरि मोहन मीना ने स्कूल की छुट्टी के निर्देश दिये हैं इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में भी एक दिन अवकाश घोषित किया गया है. निर्देश में कहा गया है कि जिले के सभी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक अवकाश रहेंगे.

जिला कलेक्टर का पत्र
मौसम विभाग तथा अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर द्वारा जिला डीग में अत्यधिक भारी बारिस एवं बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है. चेतावनी के आधार पर जिले में दिनांक 14.09.2024 को अत्यधिक भारी बारिश एवं बाढ़ की संभावना को देखते हुए जिले में संचालित कक्षा 01 से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अध्ययन रत विद्यार्थियों को बाढ़ प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में मद्देनजर विद्यालय में अवकाश घोषित किया जाना अति आवश्यक है.

अतः मैं हरि मोहन मीना जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण डीग प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्ययन 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीग जिले में संचालित कक्षा 01 से 12 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों के छात्र-छात्राओं व आंगनवाड़ी केन्द्रों का दिनांक 14.09.2024 का अवकाश घोषित करता हूं. यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लागू रहेगा. शेष स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा. जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करें. यदि कोई भी संस्था प्रधान निर्धारित तिथि को संचालन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरूद्ध आपदा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी.