31 मार्च तक नहीं किया ये काम तो बेकार हो जाएगा आपका PAN Card! जल्दी करें

If this work is not done till March 31, then your PAN card will be useless. hurry up
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नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर होल्डर्स को अपने नंबर को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी चेतावनी जारी की है। लेटेस्ट पब्लिक एडवाइजरी के अनुसार, अगर PAN को 31 मार्च, 2023 से पहले आधार से लिंक नहीं किया जाता है तो PAN निष्क्रिय हो जाएगा। समय सीमा समाप्त होने के बाद PAN कार्ड धारक अपने 10 डिजिट के यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और PAN से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रोक दिए जाएंगे। साथ ही सभी इनकम टैक्स पेंडिंग रिटर्न की प्रोसेसिंग पर रोक लगेगी।

आईटी डिपार्टेंट द्वारा जारी पब्लिक एडवाइजरी में कहा है कि “यह करना जरूरी है देर नहीं कीजिए आज ही लिंक कीजिए। आईटी अधिनियम के अनुसार, सभी PAN कार्ड रकों के लिए यह अनिवार्य है, जिन्होंने पहले से ही अपना पैन कार्ड आधार से लिंक करवा लिया है वह इसमें नहीं आते हैं। 31 मार्च, 2023 यह करना अनिवार्य है वर्ना 1 अप्रैल, 2023 से अनलिंक पैन निष्क्रिय हो जाएगा।”

खासतौर पर कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें PAN आधार लिंकिंग से छूट दी गई है। असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहने वाले व्यक्ति इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 के अनुसार एक अनिवासी बीते साल के दौरान किसी भी समय 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के भारत के नागरिक को पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया से छूट नहीं है।

PAN-आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख और चार्ज:
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा PAN को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी गई थी। हालांकि, लिंकिंग प्रोसेस शुरू करने के लिए लोगों को 1 हजार रुपये का चार्ज देना पड़ता है। आईटी डिपार्टमेंट की एडवाइजरी के अनुसार, अगर लोग 31 मार्च, 2023 तक PAN-आधार को लिंक नहीं कर पाते हैं तो उनका PAN नंबर निष्क्रिय हो जाएगा।

पैन कार्ड की कहां-कहां है जरूरत:
PAN 10 डिजिट की नंबर वाला एक दस्तावेज है और सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुरू करने के लिए जरूरी है। PAN का इस्तेमाल आईटी डिपार्टमेंट द्वारा इनफ्लो और आउटफ्लो को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। PAN नंबर का इस्तेमाल इनकम टैक्स का भुगतान करते हुए टैक्स रिफंड प्राप्त करने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संचार प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पैन कार्ड का इस्तेमाल 50 हजार रुपये से ज्यादा के बड़े ट्रांजेक्शन जैसे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने नए व्हीकल खरीदने और बहुत कुछ करने के लिए भी किया जाता है।

PAN को Aadhaar से लिंक करना क्यों जरूरी है:
सरकार ने मौजूदा नियमों के तहत PAN और आधार नंबर को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। लिंकिंग कानूनी जरूरतों के लिए एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस से सरकार और टैक्सपेयर्स को भी फायदा होता है।
आधार नंबर में किसी व्यक्ति की सभी फाइनेंशियल जानकारी होती है। बड़े पैसे के ट्रांसफर से लेकर UPI तक, कार्ड में सभी डिटेल्स होते हैं। पैन को आधार से लिंक करने से आईटी डिपार्टमेंट को फ्रॉड या टैक्स चोरी पेश करने के लिए टैक्सपेयर्स के सभी ट्रांजेक्शन को ट्रैक और नोट करने में मदद मिलेगी।
पैन को आधार से लिंक करने से कई पैन कार्ड वाले लोगों की पहचान करने में भी मदद मिलती है। जैसा कि भारत के निवासियों के पास सिर्फ एक आधार है, पैन आगे ट्रैक करेगा कि व्यक्ति के नाम पर केवल एक पैन कार्ड है।
पैन और आधार इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस और वेरिफिकेशन को भी आसान बनाएंगे। आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन समेत किसी व्यक्ति के बारे में सभी जानकारी रखता है, इसलिए लिंकिंग तेजी से रिटर्न दाखिल करने की प्रोसेस शुरू करेगी।

PAN को आधार से कैसे लिंक करें:

आप अपने PAN से आधार को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं या अपने रजिस्टर्ड फोन नंबर से 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर और लेट फीस की पेमेंट करके भी दो पहचान पत्रों को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं। पैन-आधार को ऑनलाइन लिंक करने के लिए incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं
‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन में जाएं, स्क्रॉल करें और ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
अब अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और पैन नंबर दर्ज कीजिए।
‘आई वैलिडेट माय Aadhaar डिटेल्स’ ऑप्शन पर क्लिक करके वेरिफाई करें।
‘कंटीन्यू’ पर क्लिक कीजिए।
अब प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी को दर्ज करना है।
पेनल्टी फीस को पे करने के बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा