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मुजफ्फरनगर। शामली जिले में कैराना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पीएम मोदी पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने के मामले में पूर्व विधायक इमरान मसूद को दोषी ठहराया है। उन पर 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूर्व विधायक ने लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान एक जनसभा में प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज कहा था।
कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में इमरान ने की थी सभा
2019 लोकसभा चुनाव में कैराना सीट से पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा था। 28 मार्च 2019 को नगर पंचायत झिंझाना क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी हरेंद्र मलिक के समर्थन में जनसभा किया था। इसमें सहारनपुर के पूर्व विधायक इमरान मसूद ने जनसभा को संबोधित किया था।
फ्लाइंग स्क्वायड मजिस्ट्रेट ने दर्ज कराई थी FIR
जनसभा के बाद फ्लाइंग स्क्वायड मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र कुमार ने 2 अप्रैल 2019 काे थाना झिंझाना में मुकदमा दर्ज कराते हुए पूर्व विधायक इमरान मसूद पर आरोप लगाया था। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी की चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध अभद्र भाषा का प्रयाेग किया था। उन्होंने कहा था कि यह चुनाव आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है। पुलिस ने इस मामले में आइपीसी की धारा-171 जी के तहत पूर्व विधायक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
MP-MLA कोर्ट कैराना ने सुनाया फैसला
पूर्व विधायक इमरान मसूद निवासी सहारनपुर के विरुद्ध दर्ज मुकदमे की सुनवाई जनपद शामली के कैराना स्थित सिविल जज सीनियर डिवीजन की विशेष MP-MLA कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पूर्व विधायक इमरान मसूद को लगाए गए आरोपों में दोषी ठहराया। कोर्ट ने पूर्व विधायक पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 6 माह की सजा का आदेश जारी किया।