Income Tax भरने वालों की हो गई मौज, वित्तमंत्री सीतारमण ने जारी किया नया आदेश…

Income tax payers have fun, Finance Minister Sitharaman issued a new order...
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FM Nirmala Sitharaman: केंद्र सरकार (Central Government) की तरफ से इनकम टैक्स (Income Tax) को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है. अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax return) भरते हैं तो यह आपके लिए जरूरी खबर है. बता दें FY2021-22 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 थी, लेकिन सरकार की ओर से जारी किए गए नए आदेश के तहत आप अभी भी यानी 31 तारीख तक अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं.

लेट आईटीआर पर लगता है जुर्माना
अगर आप भी अफना आईटीआई फाइल करने से चूक गए हैं तो अब दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को विलंबित आईटीआर (belated ITR) कहा जाएगा और इसके लिए आपको पेनाल्टी भी देनी होगी. इस पर सरकार की तरफ से जुर्माना लगाया जाता है.

देनी होगी 1000 रुपये पेनाल्टी
इनकम टैक्स अधिनियम, 1961 की धारा 234एफ के तहत जो भी करदाता टैक्स फाइलिंग देरी से करता है तो उन सभी को जुर्माना देना होता है, लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये या फिर उससे कम है तो आपको सिर्फ 1000 रुपये या फिर उससे कम ही पेनाल्टी चुकानी होगी.

अभी भी है 25 दिन का समय
आपको बता दें विलंबित आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 है यानी आपके पास अभी भी अपना आईटीआर फाइल करने के लिए करीब 25 दिन हैं तो आप फटाफट अपना टैक्स फाइल कर दें. अगर आप इस डेडलाइन तक भी अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको विभाग की ओर से नोटिस भेजा जाएगा.

कब कितना लगेगा जुर्माना?
साल 2017-18 से देशभर में विलंबित आईटीआर फाइल करने का कॉन्सेप्ट लागू है. अगर किसी भी व्यक्ति ने 31 जुलाई के बाद आईटीआर दाखिल किया है तो 5,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा. हालांकि, अगर विलंबित आईटीआर 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच दाखिल किया गया है तो तब 10,000 रुपये का जुर्माना लागू होगा.