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मुजफ्फरनगर: किसान नेता चौ. जगबीर सिंह हत्याकांड (Jagbir Singh Murder Case) के मामले में उप्र. सरकार की अपील पर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में लोअर कोर्ट को समन जारी कर हत्याकांड से संबंधित फाइल तलब की है। थाना भोराकला क्षेत्र के गांव अलावलपुर में 6 सितंबर 2003 को राष्ट्रीय किसान मोर्चा के तत्कालीन अध्यक्ष और किसान नेता चौ. जगबीर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व मंत्री और रालोद नेता चौ. योगराज सिंह ने भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष चौ. नरेश टिकैत सहित 3 लोगों को नामजद कराया था।
सीबीसीआइडी ने हत्याकांड की विवेचना कर चौ. नरेश टिकैत को क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन बाद में वादी के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 321 सीआरपीसी के तहत कोर्ट ने नरेश टिकैत को तलब कर उनके विरुद्ध मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दी थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने की।
सुनवाई के दौरान हत्याकांड के दो आरोपितों की मौत हो गई थी। 17 जुलाई को एडीजे-5 अशोक कुमार ने फैसला सुनाते हुए साक्ष्य के अभाव में चौ. नरेश टिकैत को दोषमुक्त कर दिया था। इसके बाद अभियोजन की और से तथ्यों को संकलित कर पत्रावली शासन को भेजी गई। शासन की और से नियुक्त अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में चौ. नरेश टिकैत के विरुद्ध अपील दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने गुरुवार को हत्याकांड से संबंधित पत्रावलियां तलब कर लीं।
चौ. योगराज सिंह की और से भी अपील दाखिल
चौ. जगबीर सिंह हत्याकांड के मामले में वादी मुकदमा और मृतक के पुत्र चौ. योगराज सिंह की और से भी हाईकोर्ट इलाहाबाद में अपील दाखिल कर दी गई। वादी की और से हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक माहेश्वरी ने बताया कि चौ. योगराज सिंह की और से हाईकोर्ट में अपील दाखिल कर दी गई है। इस मामले में हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा।