अभी अभीः ज्ञानवापी मस्जिद पर मुस्लिम पक्ष को बडा झटकाः चप्पे-चप्पे का होगा सर्वे, कोर्ट ने…

Just now: Big blow to Muslim side on Gyanvapi Mosque: There will be a round-the-clock survey, the court...
Just now: Big blow to Muslim side on Gyanvapi Mosque: There will be a round-the-clock survey, the court...
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वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid Case) और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ दो नए वकील भी जोड़े हैं। अदालत ने साथ ही पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जबतक मस्जिद के कमिशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती है तबतक सर्वे जारी रहेगा। 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपना होगा। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के चप्पे-चप्पे का सर्वे होगा। कोर्ट ने इस कार्रवाई को सख्ती के साथ पूरी करने का आदेश दिया है।

कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाया जाएगा
कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को झटका देते हुए आदेश दिया कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा। यही नहीं, मस्जिद में सर्वे का काम 17 मई से पहले पूरा किया जाएगा। 56 ( ग ) के आधार पर मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की की थी मांग जिसे सिविल जज ने खारिज किया। 61 ( ग) के आधार पर मस्जिद के अंदर सर्वे का मुस्लिम पक्ष ने किया था विरोध।

दो और सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया
अदालत ने जहां मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर की मांग को खारिज करते हुए दो और विशेष कमिश्नर नियुक्त किया है। विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को विशेष कमिश्नर नियुक्त किया गया है। विशाल सिंह की गैरमौजूदगी में अजय प्रताप होंगे सहायक कमिश्नर।

सुबह 8-12 बजे होगा मस्जिद का सर्वे
कोर्ट ने आदेश दिया है कि कमीशन की कार्रवाई सुबह 8-12 तक होगी। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के चप्पे-चप्पे का सर्वे होगा। कोर्ट ने कहा है कि जो विरोध करेगा उसपर कार्रवाई करना होगा।

कमीशन के एक्शन का विरोध करने वालों पर होगा केस
इससे पहले ज्ञानवापी मामले के सर्वे का विरोध करने वाले लोगों पर केस दर्ज किया जाएगा। कोर्ट ने जिला अधिकारी को ऐसे लोगों पर मुकदमा करने का आदेश दिया है।

फैसले से पहले सुरक्षा कड़ी
ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट के फैसले से पहले सुरक्षा काफी कड़ी दी गई थी। फैसले के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद थे। जस्टिस रवि कुमार दिवाकर ने फैसला सुनाया।

कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला
ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद (Gyanvapi Masjid) में जिला अदालत ने तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया था। आज कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने में वीडियोग्राफी होगी या नहीं? सर्वे के लिए नियुक्‍त कोर्ट कमिश्‍नर को बदला जाएगा या नहीं? इन सब पर कोर्ट का फैसला आएगा। कचहरी में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पहले कोर्ट का फैसला 12 बजे तक आना था लेकिन अब लंच के बाद फैसला आएगा। जज अभी फैसला लिख रहे हैं।

जस्टिस रवि कुमार दिवाकर ने सुनाया फैसला
श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच परिसर के तहखाने में भी सर्वे और वीडियोग्राफी कराने पर सिविल जज (सीनियर डिविजन) की अदालत में बुधवार को तीसरे दिन सुनवाई पूरी हो गई थी। अदालत ने 12 मई यानी आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत के आदेश से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए नियुक्‍त कोर्ट कमिश्‍नर अजय कुमार मिश्र को बदलने की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कचहरी परिसर पुलिस छावनी में तब्‍दील रहा। संबंधित कोर्ट से लेकर पूरे परिसर में भारी संख्‍या में सुरक्षा बल तैनात रहा।

कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को बदलने की थी मांग
इससे पहले दो घंटे तक चली सुनवाई में वादी पक्ष के अधिवक्‍ता सुधीर त्रिपाठी ने कोर्ट कमिश्‍नर बदलने पर आपत्ति के साथ इस बात पर जोर दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में भी सर्वे और विडियोग्राफी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने पूर्व में भी अपील की थी, जिसके संदर्भ में सर्वे कमीशन का आदेश जारी है। उन्‍होंने कहा कि मस्जिद के तहखाने के सर्वे औरब वीडियोग्राफी से ही पता चलेगा कि अंदर मस्जिद है या मंदिर और शृंगार गौरी के अलावा अन्‍य विग्रह हैं या नहीं। ऐसे में अदालत सर्वे कमीशन को तहखाने तक पहुंचाने में मदद करने का शासन-प्रशासन को आदेश दे।

मस्जिद परिसर में सर्वे का विरोध
उधर, विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के अधिवक्‍ता अभयनाथ यादव और अन्‍य ने मस्जिद परिसर में सर्वे कराए जाने का विरोध करते हुए कहा कि वादी के आवेदन पर बीते 19 मार्च को शासकीय अधिवक्‍ता ने आपत्ति दाखिल की थी कि सर्वे मस्जिद का नहीं, बल्कि शृंगार गौरी के साथ मंदिर से संबंधित साक्ष्‍य के संबंध में होना है। इससे स्‍पष्‍ट है कि मस्जिद और शृंगार गौरी अलग-अलग है। वाद में भी मस्जिद के सर्वे की बात नहीं कही गई है। इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद या उसके अंदर विडियोग्राफी का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि जब अदालत मान रही है कि मस्जिद का सर्वे नहीं करना है तो मस्जिद की बात क्‍यों हो रही है ? आरोप लगाया कि कोर्ट कमिश्‍नर ने अब तक सर्वे की कार्यवाही वादी पक्ष के इशारे पर की है। ऐेसे में उनका मंतव्‍य सर्वे से ज्‍यादा मस्जिद के अंदर प्रवेश करने को लेकर है।

हिंदू पक्ष की याचिका में यह मांग भी की गई थी कि एक कमीशन गठित करके कोर्ट मस्जिद परिसर में देवी-देवताओं की प्रतिमाओं की मौजूदगी को सुनिश्चित करे। इसे लेकर ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति कर अदालत ने मस्जिद परिसर की कथित वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था।

क्या कहता है मुस्लिम पक्ष
मुस्लिम पक्ष हिंदुओं के इस दावे को सिरे से खारिज करता है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभय यादव ने कहा कि हम यह मानते हैं कि श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है लेकिन वह मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर है। ऐसे में मस्जिद में जाकर सर्वे की जरूरत ही नहीं है। वह यह भी कहते हैं कि कोर्ट ने मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे करने का कोई ऑर्डर नहीं दिया है। उन्होंने श्रृंगार गौरी मंदिर की मौजूदगी वाले प्लॉट नंबर 9130 की स्थिति पर भी सवाल उठाया है और कहा कि याचिकाकर्ताओं ने इसका कोई मैप भी कोर्ट में जमा नहीं किया है।