मुजफ्फरनगर में हत्या के मामले में चार सगे भाईयों समेत पांच को उम्रकैद व जुर्माना

Life imprisonment and fine for five including four real brothers in Muzaffarnagar murder case
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मुजफ्फरनगर । शामली के ग्राम हिंड में जफरयाब हत्याकांड में आरोपी चार भाइयों सहित पांच को उम्र कैद व 14,14 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सज़ा भुगतनी होगी।

गत 10 जून 2014 को शामली ज़िले के थानाभवन के ग्राम हिंड में एक प्लाट के विवाद को लेकर जफरयाब की गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी माशूक अली, फारुख, फरमान, साकिब ( सगे भाई ) पुत्रगण शमशेर अली दिलशाद को उम्र कैद व 14,14 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई ज़िला ज़ज़ चवन प्रकाश की कोर्ट में हुई अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा व एड़ीजीसी ललित भारद्वाज ने पैरवी की।

अभियोजन की कहानी के अनुसार गत 10 जून 2014 को शामली ज़िले के थाना थानाभवन के घर। हिंड में प्लाट के विवाद को लेकर जफरयाब की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंद्ध में वादी मृतक के भाई उस्मान अली ने मामला दर्ज कराते हुए माशूक अली, फारुख, फरमान , साकिब पुत्र गण शमशेर अली व दिलशाद को नामजद किया था।