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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट-1 ने पांच साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 50 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजन प्रदीप बालियान और दिनेश कुमार शर्मा ने बताया, थाना खतौली क्षेत्र के एक गांव में 20 मार्च 2021 को पांच साल के बच्चे के साथ कुकर्म किया गया था। इस मामले में पीड़ित के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका बेटा स्कूल से आने के बाद गली में खेलने चला गया था। जब वह गली में खेल रहा था, तो वहीं पर रहने वाले जबर सिंह पुत्र जिले सिंह ने उसे पांच रुपये देने का लालच देकर अपने घर बुला लिया।
आरोप था कि जबर सिंह ने उसके उसके साथ कुकर्म किया। इस मामले में पुलिस ने जबर सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। घटना के मुकदमे की सुनवाई विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट कि पीठासीन अधिकारी मंजुला भलोटिया ने की। उन्होंने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद जबर सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।