मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में 15 साल पहले हुए हत्याकांड की सुनवाई कर कोर्ट ने 5 आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने सभी 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 14-14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की रकम से 20 हजार रुपए मृतक के पिता को देने का आदेश कोर्ट ने दिया है।
पुरानी रंजिश में मस्जिद में की गई थी हत्या
2 जनवरी 2007 को थाना ककरौली के ग्राम खेड़ी फिरोजाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर मस्जिद में गांव के जान मोहम्मद की हत्या कर दी गई थी। हत्याकांड में भूरा उर्फ मुदस्सिर पुत्र मंजूर हसन, सैदा हसन पुत्र करीम बक्श, मनव्वर पुत्र मंजूर हसन, जहीर आलम पुत्र अब्बास और मुदस्सिर पुत्र मुशर्रफ निवासीगण खेडी फिरोजाबाद सहित 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपी मुकर्रम की मौत हो गई।
जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि जान मोहम्मद गांव खेड़ी फिरोजाबाद में एक जनवरी 2007 को जोहर की नमाज पढ़ने के लिए नाले वाली मस्जिद में गए थे। आरोप था कि दोपहर करीब 2 बजे गांव के ही 7 आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते तमंचे से फायर कर उन पर हमला हमला बोल दिया था।
जिसमें गाेली लगने से गंभीर घायल होने के बाद जान मोहम्मद की मौत हो गई थी। घटना के मुकदमे की सुनवाई जिला जज चवन प्रकाश की कोर्ट में हुई। बताया कि कोर्ट ने सुनवाई कर सभी पांच आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषियों पर 14-14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।