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पानीपत। हरियाणा विधानसभा चुनाव के तहत जिला में शनिवार पांच अक्टूबर को मतदान के दिन और मंगलवार आठ अक्टूबर को मतगणना के दिन ड्राई-डे रहेगा। कोई भी स्पिरिट युक्त पदार्थ या शराब, इसी तरह की प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल में बेचे, दिए और या वितरित नहीं किए जाएंगे।
मतदान क्षेत्र में 48 घंटों की अवधि के दौरान घर, शराबखाने, दुकान या कोई अन्य स्थान, सार्वजनिक या निजी होटल पर शराब बेचना या परोसना प्रतिबंधित रहेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि किसी भी शराब की दुकान, होटल, रेस्तरां, क्लब, शराब बेचने या परोसने वाले अन्य प्रतिष्ठानों को उपरोक्त दिनों में किसी को भी शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी।