मुजफ्फरनगर। साल 2016 विधानसभा उपचुनाव के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने तथा पुलिस से धक्का-मुक्की एवं बिना अनुमति बाइक रैली निकालने के मामले में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल बु़धवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन मयंक जयसवाल की कोर्ट में पेश हुए। राज्यमंत्री की तरफ से कोर्ट में मुकदमें की फाइल अलग करने की अर्जी दी गई। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली तिथि 26 जून तय की।
राज्यमंत्री चितरंजन स्वरूप के निधन के बाद साल 2016 में विधानसभा उपचुनाव घोषित किया गया था। उपचुनाव में राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया था। 10 फरवरी 2016 को नई मंडी कोतवाली के एसआइ बचन सिंह ने मुकदमा दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उस दिन जानसठ रोड पर जब वह गश्त पर थे तो भाजपा प्रत्याशी कपिल देव अग्रवाल के समर्थन में दोपहर तकरीबन 2.30 बजे बिना अनुमति बाइक रैली निकाली। आरोप था कि कपिल देव अग्रवाल के समर्थन में निकली रैली में शामिल लोगों ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करते हुए सरकारी कार्य में बाधा डाली थी। पुलिस ने कपिल देव अग्रवाल सहित पूर्व विधायक अशोक कंसल तथा अन्य 7 भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ दर्ज मुकदमें की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन मयंक जयसवाल की कोर्ट में चल रही है। इस मामले में कपिल देव अग्रवाल के अधिवक्ता की तरफ से कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मांग की गई थी मुकदमें की उनकी फाईल अलग कर सुनवाई की जाए। इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की अगली तिथि 26 जून नियत की है।