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नई दिल्ली: इन दिनों बहुत-से लोग इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई का इस्तेमाल पैसे भेजने के लिए करते हैं. हमारे देश की सरकार भी यूपीआई और नेट बैंकिंग को बढ़ावा दे रही है. क्या आपको पता है कि यूपीआई और नेट बैंकिंग करते समय गलती से अगर किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में पैसे चले जाएं तो क्या करना चाहिए. आरबीआई ने हाल ही में एक नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के अनुसार, अगर गलती से गलत अकाउंट में वैसे चले जाएं तो 48 घंटे के भीतर पैसे रिफंड ले सकते हैं.
यूपीआई और नेट बैंकिंग करने के बाद स्मार्टफोन पर प्राप्त मैसेज को कभी भी डिलीट नहीं करें. इस मैसेज में PPBL नंबर होता है. पैसे रिफंड लेने के लिए इस नंबर की जरूरत पड़ती है.
क्या है आरबीआई की नई गाइडलाइन
आरबीआई द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, बैंक की जिम्मेदारी है कि वह आपके पैसे को 48 घंटे के भीतर रिफंड करें. अगर बैंक पैसे वापस दिलवाने में मदद नहीं करें तो ऐसे में ग्राहक bankingombudsman.rbi.org.in पर शिकायत कर सकते हैं. अगर गलती से किसी गलत खाते में पैसे चले जाएं, तो इसके लिए एक पत्र लिखकर बैंक में देना होगा. इसमें आपको खाता संख्या, खाता धारक का नाम, जिस अकाउंट में पैसे गए हैं वह अकाउंट नंबर लिखने होंगे.
ऐसे ले सकते हैं बैंक से रिफंड
1.गलती से गलत खाते में पैसे चले जाने के बाद सबसे पहले अपने बैंक में कॉल कर सारी जानकारी के साथ PPBL नंबर दर्ज करवाएं.
2. इसके बाद बैंक में जाएं और वहां अपनी शिकायत दर्ज करें.
3. ब्रांच मैनेजर के नाम एक पत्र लिखें.
4. इस पत्र में वह अकाउंट नंबर लिखे जिसमें पैसे गए हैं और उस अकाउंट नंबर की भी जानकारी दें जिसमें पैसे भेजने चाहते हों.
5. Transaction reference number, date of transaction, amount, और IFSC code लिखना बहुत जरूरी है.
UPI, Netbanking करते समय इन बातों का रखें खास ख्याल
यूपीआई और नेट बैंकिंग करते सावधानी बरतना बहुत जरूरी है. यूपीआई करते समय यह सुनिश्चित करें कि जिसे पैसे भेज रहे हैं, उसका नाम और अकाउंट नंबर सही हो. क्यूआर कोड के माध्यम से यूपीआई करते समय दुकानदार से उनका नाम पूछकर दोनों को मिला लें, जिससे कि यह सुनिश्चित हो जाएगा जिसे आप पैसे भेज रहे हैं वह सही खाता संख्या है. नेट बैंकिंग करते समय जल्दीबाजी ना करें. नेट बैंकिंग और यूपीआई करने के बाद प्राप्त होने वाले मैसेज को सेव करके रखें.