
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर कोर्ट ने लूट के 2 आरोपियों को गैंगस्टर एक्ट में दोषी ठहराते हुए 3-3 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों गैंगस्टर पर 5-5 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह और विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर और राजेश शर्मा ने बताया कि प्रकरण थाना कैराना का है।
उन्होंने बताया कि तरावड़ी करनाल हरियाणा निवासी हरिओम वर्ष 2015 में दुकान का कलेक्शन करके मेरठ से वापस लौट रहा था, जब कैराना बाईपास पर आर्यपुरी मोड़ पर पहुंचा तभी दिनदहाड़े बदमाशों ने रोककर तमंचों के बल पर डराते हुए उससे 20 लाख रुपए लूट लिए। हरिओम ने घटना की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए 6 बदमाशों को पकड़ा।
5-5 हजार का अर्थदंड भी लगाया
पकड़े गए बदमाशों में अनीस उर्फ नासा पुत्र कल्लन, जावेद पुत्र इकराम, मोहसिन पुत्र वाजिद जावेद पुत्र उमरदिन, सलमान पुत्र मुल्ला, आदिल पुत्र जमशेद निवासी गण मोहल्ला आलकला थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी निरीक्षक मगन वीर सिंह गिल ने इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई कर चालान किया। अभियुक्त जावेद पुत्र इकराम को पूर्व में ही सजा हो चुकी थी, जबकि अनीस और मोहसिन की पत्रांवली प्रथक कर आज सुनवाई उपरांत गैंगस्टर जज अशोक कुमार ने 3-3 साल के कारावास और 5-5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया, जबकि जावेद पुत्र उमरदीन सलमान और आदिल के विरुद्ध अभियोग विचाराधीन हैं।