
मुजफ्फरनगर। करीब 6 साल पूर्व भाजपा कार्यालय से जुलूस निकालकर शिव चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने तथा निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में मौजूदा सरकार में राज्य मंत्री और नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल को कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में आज मुकदमे से बरी कर दिया है। इस मामले में करीब दो दर्जन आरोपी पूर्व में ही बरी कर दिए गए थे।
उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल आज जिला कचहरी में उनके खिलाफ न्यायालय में चल रहे निषेधाज्ञा उल्लंघन के मामले में पेश हुए। मंत्री कपिल देव के अधिवक्ता शिवराज सिंह त्यागी ने बताया कि साल 2017 में प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा के रुड़की रोड स्थित कार्यालय से कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकाला गया था, जिसमें मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी शामिल रहे थे उनके साथ 20-25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ धारा 188, 171एच और 125 के अंतर्गत शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की आज इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि साक्ष्यों के अभाव में मंत्री कपिल देव अग्रवाल को मुकदमे से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बड़ी होने के बाद राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसे सच्चाई की जीत बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ तत्कालीन सरकार के दबाव में झूठा मुकदमा दर्ज किया गया था। अंततः आज सच जीता है और साजिश करने वालों को हार मिली है। इस दौरान भाजपा के कई नेता भी कचहरी परिसर में मौजूद रहे।