मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे से पहले भड़काऊ भाषण मामले में पूर्व सांसद कादिर राणा सहित 3आरोपियों की और से कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र पस्तुत किया गया। जबकि बाकी 6 आरोपित कोर्ट में पेश हुए। पूर्व सभासद एवं एड. असद जमा के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी।
27 अगस्त 2013 को जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में शाहनवाज की हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने पीट पीटकर ममेरे भाईयों सचिन तथा गौरव की हत्या कर दी थी। जिसके बाद जनपद में सांप्रदायिक माहौल खराब होना शुरू हो गया था। 30 अगस्त को शहर कोतवाली क्षेत्र के शहीद चौक पर जुमे के दिन मुस्लिम समाज के लोगो ने शांति सभा का आयोजन किया था। जिसमें तत्कालीन डीएम कौशलराज शर्मा तथा एसएसपी को ज्ञापन दिया गा था। सभा के बाद शहर कोतवाली पुलिस ने कांग्रेस नेता तथा पूर्व सांसद व प्रदेश के पूर्व गृहराज्यमंत्री सईदुज्जमां, पूर्व सांसद कादिर राणा, पूर्व विधायक नूरसलीम राणा तथा मौलाना जमील अहमद, सलमान सईद, पूर्व सभासद एड. असद जमां, नौ्शाद कुरैशी, अहसान कुरैशी, सुल्तान मुशीर को आरोपित बनाया था।
शहर कोतवाली पुलिस ने पूर्व सांसद तथा पूर्व विधायकों सहित 9 लोगों पर केस दर्ज कर मामले की विवेचना की थी। विवेचना उपरांत चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। हाईकाेर्ट के आदेश पर केस को विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था। कुछ वर्ष चली सुनवाई के बाद केस फिर से सिविल जज सीनियर डिवीजन मयंक जयसवाल की कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया था। सभी आरोपितों पर कोर्ट ने आरोप तय करने के लिए कोर्ट में तलब किया था। हांलाकि बचाव पक्ष की और से आरोप तय करने से पहले इस मामले में बहस की गुहार लगाई गई थी। कोर्ट ने सुनवाई की तिथि एक अगस्त तय की थी।
सोमवार को मामले की सुनवाई के मद्देनजर पूर्व विधायक मौलाना जमील अहमद, सलमान सईद, पूर्व सभासद एड. असद जमां, नौ्शाद कुरैशी, अहसान कुरैशी, सुल्तान मुशीर कोर्ट में पेश हुए। शुरुआत में पूर्व सांसद व पूर्व गृहराज्यमंत्री कोर्ट पहुंचे लेकिन सुनवाई लंच तक स्थगित होने के कारण वह वापस लौट गए। जिसके उपरांत उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पूर्व सांसद कादिर राणा तथा पूर्व विधायक नूरसलीम राणा की और से भी कोर्ट में हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया गया। पूर्व सभासद अजसद जमा के अधिवक्ता वकार अहमद ने बताया कि इस मामले में कोर्ट अब 11 अगस्त को सुनवाई करेगा।