मुजफ्फरनगर जिला जज ने हाईवे गैंगरेप के 2 नाबालिग आरोपितों को नहीं दी जमानत

Muzaffarnagar district judge did not grant bail to 2 minor accused of highway gangrape
Muzaffarnagar district judge did not grant bail to 2 minor accused of highway gangrape
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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर हाईवे पर दंपती को बंधक बनाकर महिला से गैंग रेप के मामले में आरोपित 2 नाबालिगों को जिला जज ने जमानत देने से इंकार कर दिया। जिला जज चवन प्रकाश ने इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले को कायम रखते हुए प्रोटेस्ट एप्लीकेशन खारिज कर दी।

हाईवे पर बंधक बनाकर किया गया था गैंगरेप
22 मार्च 2022 को कोतवाली नई मंडी क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला पति के साथ मायके से ससुराल जा रही थी। शाम करीब पांच बजे हाईवे पर आम के बाग के पास पहुंचने पर बाइकों पर पीछा करते आए कई युवकों ने दोनों को डरा धमकाकर आम के बाग में खींच लिया। वहां पति को पेड़ से बांधकर उसके सामने ही महिला से गैंगरेप किया गया।

अगले दिन पीड़िता ने कराई थी एफआईआर
घटना के बाद आरोपित फरार हो गए थे। पीड़िता किसी तरह पति को पति को छुड़ाया और फिर वह अपने घर पहुंची थी। घटना के अगले दिन यानी 23 मार्च को पीड़िता अपने पति के साथ नई मंडी कोतवाली पहुंची और उसने गैंग रेप की तहरीर दी। इसके बाद जांच उपरांत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।

10 आरोपियों को गैंगरेप में भेजा गया था जेल
पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि रेप के दौरान आरोपित एक दूसरे का नाम लेकर बुला रहे थे। महिला ने बताया कि आरोपित एक-दूसरे को उस्मान, आस मोहम्मद, प्रधान तथा आसिफ के नाम से पुकार रहे थे। गैंगरेप के बाद आरोपियों ने धमकी दी थी कि पुलिस को बताया, तो जान से मार देंगे।

मामले की जांच करते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शावेज, जावेद, शादाब, शाहरुख, आबिद और समीर को घटना में शामिल पाते हुए उनकी भी गिरफ्तारी की थी। पुलिस ने सभी 10 आरोपियों को जेल भेज दिया था, जिनमें दो नाबालिग भी थे।

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने खारिज की थी नाबालिगों की जमानत
गैंगरेप के मामले में जेल गए 2 नाबालिगों की और से उनके स्वजन ने जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की अध्यक्ष जैबा रऊफ ने 25 अप्रैल को उनकी जमानत खारिज कर दी थी। तब से दोनों बाल अपचारी बाल संप्रेक्षण गृह में बंद हैं।