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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की एक कोर्ट ने बंदूक लुटेरे सहित चेन स्नेचिंग की 2 घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों को अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। लाइसेंसी बंदूक और मोबाइल आदि लूटने के आरोप में दोषी को 7 साल तथा चेन स्नेचिंग की 2 घटनाओं में दोषी पाए गए बदमाश को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए दोनों घटनाओं में 3 साल कैद की सजा सुनाई है।
लुटेरे की गिरफ्तारी पर बंदूक हुई थी बरामद
अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने बताया कि 22 जून 2014 को गांधी कालोनी कोतवाली क्षेत्र नई मंडी निवासी विजय कुमार से पचेंडा रोड से तमंचे के बल पर आतंकित कर उसकी लाईसेंसी बंदूक तथा एक मोबाईल लूट लिया गया था। इस मामले में नई मंडी कोतवाली पुलिस ने अज्ञात बदमाश के विरुद्ध लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना करते हुए घटना का राजफाश किया था। पुलिस के अनुसार लाईसेंसी बंदूक लूटने के मामले में बदमाश लड्डू उर्फ सन्नी पुत्र पप्पू पुत्र शीषपाल निवासी 193 जे ब्लाक गंगानगर थाना इंचौली मेरठ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट की बंदूक बरामद की थी। उन्होंने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम-1 प्रशांत कुमार की कोर्ट में हुई। बताया कि एसीजेएम प्रथम प्रशांत कुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित लड्डू को दोषी ठहराते हुए 7 साल कैद की सजा सुनाई। दोषी पर 1 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
चेन स्नेचिंग की 2 घटना अंजाम दी थी प्रभात ने
अभियोजन अधिकारी राम अवतार सिंह ने बताया कि एसीजेएम प्रथम प्रशांत कुमार ने चेन स्नेचिंग की दो घटनाओं को अंजाम देने वाले एक बदमाश को अलग-अलग मामलों में सुनवाई करते हुए दोषी ठहराया। उन्होंने बताया कि शहर कोतवाली में अग्रसैन विहार निवासी श्यामलाल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 21 जुलाई 2014 को 11.30 बजे दिन उसकी भाभी नीलम अपने जेठ से मिलने अग्रसैन विहार गई थी। बताया कि जब वह गेट खुलवाने के लिए डोर बैल बजा रही थी तो पीछे से पल्सर बाईक सवार बदमाश उसके गले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए थे। बताया कि चेन का आधा हिस्सा उसकी भाभी के गले में रह गया था।
अभियोजन अधिकारी रामअवतार सिंह ने बताया कि चेन स्नेचिंग की दूसरी घटना का मुकदमा भी नई मंडी कोतवाली में दर्ज कराया गया था। बताया कि 25 जुलाई 2014 को भोपा बस अड्डे के समीप से जट मुझेड़ा निवासी शालू के गले पर झपट्टा मारकर बाइक सवार बदमाश फरार हो गया था। इस मामले में भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी थी। बताया कि चेन स्नेचिंग के दोनों मुकदमों में पुलिस ने विवेचना कर राजफाश किया था। पुलिस ने लूट की दोनों घटनाओं में प्रभात निवासी अलमासपुर थाना नई मंडी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटी गई दोनों सोने की चेन बरामद की थी। बताया कि कोर्ट ने दोनों मामलों में सुनवाई करते हुए प्रभात को दोषी ठहराया तथा उसे लूट के दोनों अलग-अलग मामलों में 3-3 साल कैद की सजा सुनाई। दोनों मामलों में 1-1 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया।