Controversy on Gurjar: ‘गुर्जर’ शब्द पर सरकार ने अफसर पर लिया एक्शन; जानें पूरा मामला

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Officer suspended after Gurjat Controversy: राजस्थान सरकार ने परिवहन विभाग के एक आदेश को लेकर विवाद होने पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को निलंबित कर दिया है. दरअसल, सोमवार को परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त (प्रवर्तन) आकाश तोमर की ओर से जारी एक आदेश में वाहनों की नंबर प्लेट पर प्रधान, सरपंच और गुर्जर आदि लिखा होने पर कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया था, जिसे लेकर विवाद हो गया और गुर्जर नेताओं के विरोध जताने पर सरकार को संशोधित आदेश जारी करना पड़ा.
अफसर ने जारी किया था ये आदेश

परिवहन विभाग के अतिरिक्त आयुक्त (प्रवर्तन) आकाश तोमर ने सोमवार को सभी प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारियों को एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने एक पत्र का संदर्भ देते हुए कहा, ‘प्रदेश में अनेक वाहनों की नंबर प्ले पर प्रधान, सरपंच, गुर्जर आदि लिखा होता है. केंद्रीय मोटरयान नियम 1990 के नियम 50 व 51में रजिस्ट्रेशन चिन्ह को वाहन पर दिखाने के प्रावधान किए गए हैं. इन प्रावधानों का उल्लघंन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 (1) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है.’

आदेश में आगे लिखा, ‘अत: इस प्रकार के वाहनों की जांच करें एवं नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त कुछ लिखा हो तो नियम के अंतर्गत सख्त कार्रवाई कर, कार्रवाई की तथ्यात्मक रिपोर्ट सात दिवस में मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करे.

गुर्जर नेता ने उठाए आदेश पर सवाल
आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गुर्जर नेता विजय सिंह बैंसला ने कहा कि आदेश में गुर्जर जाति को निशाना बनाया गया है और एक अधिकारी के लिए इस तरह के आदेश निकालना अनुचित है. आदेश की निंदा करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या केवल गुर्जर लोग ही नंबर प्लेटस पर नाम लिखते है अन्य जातियों के लोग नहीं लिखते.

सरकार ने अफसर को किया निलंबित
बैंसला की प्रतिक्रिया के कुछ देर बाद अधिकारी ने संशोधित आदेश निकला जिसमें प्रधान, सरपंच, गुर्जर आदि शब्दों को निकाल दिया गया और कहा गया कि प्रदेश में अनेक वाहनों की नंबर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नंबर के अतिरिक्त कोई पद अथवा जाति सूचक शब्द लिखा हो तो कार्रवाई की जाए. बाद में कार्मिक विभाग ने आएएस अधिकारी आकाश तोमर को निंलबित करने संबंधी आदेश जारी कर दिए. हालांकि निलंबन आदेश में कारण नहीं बताया गया.