अभी-अभी: देर रात मोदी सरकार ने कर दिया ऐलान, कल संसद में पेश होगा ये ऐतिहासिक बिल, जानकार होंगे हैरान

New Delhi. The Union Cabinet met on the evening of Monday 18 September amid the special session of Parliament. PM Modi and other ministers participated in it. No official briefing has been given as to what decisions were taken in the meeting, but media reports are claiming that the Women's Reservation Bill has been approved in the meeting. It will be presented in the House on Tuesday. In this, 33 percent reservation will be given to women.
New Delhi. The Union Cabinet met on the evening of Monday 18 September amid the special session of Parliament. PM Modi and other ministers participated in it. No official briefing has been given as to what decisions were taken in the meeting, but media reports are claiming that the Women's Reservation Bill has been approved in the meeting. It will be presented in the House on Tuesday. In this, 33 percent reservation will be given to women.
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नई दिल्ली। संसद के स्पेशल सेशन के बीच सोमवार 18 सितंबर की शाम को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी और अन्य मंत्री शामिल हुए। बैठक में क्या फैसले लिए गए, इसकी ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि महिला आरक्षण बिल को बैठक में मंजूरी दी गई है। मंगलवार को इसे सदन में पेश किया जाएगा। इसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

संसद के विशेष सत्र में ये 4 बिल पेश होने हैं…

1. मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, शर्तें और पद अवधि) बिल, 2023 यह बिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर (CEC) और अन्य इलेक्शन कमिश्नर (ECs) की नियुक्ति को रेगुलेट करने से जुड़ा है। बिल के मुताबिक आयुक्तों की नियुक्ति तीन सदस्यों का पैनल करेगा। जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे।

2. एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 इस बिल के जरिए 64 साल पुराने अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करना है। बिल में लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, 1879 को निरस्त करने का भी प्रस्ताव है।

3. प्रेस एवं रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियॉडिकल्स बिल 2023 यह बिल किसी भी न्यूजपेपर, मैग्जीन और किताबों के रजिस्ट्रेशन और पब्लिकेशंस से जुड़ा है। बिल के जरिए प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 को निरस्त कर दिया जाएगा।

4. पोस्ट ऑफिस बिल, 2023 यह बिल 125 साल पुराने भारतीय डाकघर अधिनियम को खत्म कर देगा। इस बिल के जरिए पोस्ट ऑफिस के काम को और आसान बनाने साथ ही पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों को अतिरिक्त पॉवर देने का काम करेगा।