लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनता के लिए शुरू की गई कई कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक खास पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल का नाम है उत्तर प्रदेश जनसुनवाई पोर्टल। इस साइट के माध्यम से आप सरकार के संपर्क में रह सकते हैं और अपनी शिकायतें सीधा सरकार तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति साइट के अधिकारिक लिंक http://jansunwai.up.nic.in/ पर क्लिक कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है।
इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य राज्य के आम लोगों को ब्लॉक या तहसील स्तर पर बड़े अधिकारियों के संपर्क में आने के लिए एक सीधा चैनल प्रदान करना है। इस पोर्टल और ऐप की निगरानी सीएम कार्यालय के अधिकारी करते हैं। ऐप की मदद से राज्य प्राधिकरण लोगों की समस्याओं के बारे में जानेंगे और 24 घंटे के भीतर आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें?
पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना आसान है। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार को साइट के ऑफिशियल लिंक http://jansunwai.up.nic.in/ पर क्लिक करना होगा। इस पेज पर ऊपर आपको शिकायत करने वाले व्यक्ति के लिए अधिकारी लॉगिन और सामान्य लॉग इन का विकल्प मिलेगा। पेज के बीच में चार विकल्प मौजूद हैं। यदि व्यक्ति को कोई शिकायत करना चाहता है तो उसे पहले विकल्प पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद एक विंडो दिखाई देगी।
यहां बॉक्स पर क्लिक करना होगा और फिर सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बिना शिकायत पंजीकरण पेज नहीं खुलेगा। एक बार लॉग-इन होने के बाद यह हो जाने के बाद, स्क्रीन के बीच में ऑनलाइन पंजीकरण के लिए विंडो दिखाई देगी।
यहां उम्मीदवार को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना होगा। फिर कैपचैट कोड को दर्ज करने के बाद सबमिट ओटीपी विकल्प पर क्लिक करना होगा। जैसे ही बटन को क्लिक किया जाएगा, सॉफ्टवेयर ओटीपी को आवेदनकर्ता के मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर भेज देगा।
– यदि कोई गलती हो गई है, तो आप री-जनरेट ओटीपी या रीसेट विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।
– यदि सही ओटीपी दर्ज किया गया है, तो हरे रंग के सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
– यहां वादी को अपनी पसंद की भाषा चुनने का विकल्प मिलेगा। फिर उन्हें पंजीकरण के उद्देश्य के आधार पर तीन विकल्पों में से एक को चुनना होगा।
– इसके बाद जिला, ब्लॉक और तहसील से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करनी होगी। व्यक्ति को संदर्भ श्रेणी और विभाग जहां वह शिकायत भेजना चाहता है, उसका विकल्प चुनना होगा।
– फिर व्यक्ति को व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, आवासीय पता, पिता या पति का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करना होगा।
– फिर राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक, गांव का नाम, स्टेशन और पंचायत के बारे में सही जानकारी चुननी होगी।
– आवेदन पत्र के अंतिम भाग में वादी को वास्तविक समस्या लिखनी होगी जिसका वह सामना कर रहा है।
– ऑनलाइन फॉर्म के अलावा, व्यक्ति को सभी संबंधित विवरणों के साथ आवेदन पत्र लिखना होगा और पेपर को स्कैन करवाना होगा। शिकायत से संबंधित अन्य दस्तावेजों के साथ इस स्कैन किए गए आवेदन पत्र को संलग्न करना अनिवार्य है।
– दस्तावेजों की ये सभी स्कैन की गई प्रतियां 500KB या उससे कम की होनी चाहिए। इन दस्तावेजों का प्रारूप पीडीएफ, जेपीईजी, पीएनजी या जेपीजी हो सकता है।
– सभी स्कैन की गई प्रतियों को संलग्न करने के बाद, व्यक्ति को गलतियों की किसी भी संभावना को दूर करने के लिए फॉर्म की जांच करनी चाहिए। यदि फॉर्म अधूरा है, तो प्राधिकरण को समस्या के समाधान में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।
– अंत में फॉर्म को सेव करने के लिए रेफरेंस सेफ बटन पर क्लिक करना होगा। साइट स्क्रीन पर एक संदेश उत्पन्न करेगी कि आवेदन जमा कर दिया गया है। इसके साथ ही साइट एप्लीकेशन नंबर भी जनरेट करेगी।
– कुछ समय बाद व्यक्ति को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस मिलेगा होगा और अगले 24 घंटों के भीतर प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई की जाने की संभावना होगी।