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Indonesia set to punish sex before marriage: इंडोनेशिया की संसद द्वारा इस महीने एक नया आपराधिक कानून पारित किए जाने की उम्मीद है, जिसके तहत शादी से बाहर यौन संबंध बनाने पर एक साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है. इस कानून को बनाने वाली समिति में शामिल राजनेता, बंबांग वुरियन्टो ने कहा कि इस नए कोड को अगले हफ्ते की शुरुआत में संसद से पास किया जा सकता है. कानून बनने के बाद यह फैसला इंडोनेशियाई नागरिकों और विदेशियों पर समान रूप से लागू होगा. हालांकि इस एडल्ट्री (Adultery) कानून के लिए सजा तभी प्रभावी हो सकती है जब पूरे सबूतों के साथ अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई गई हो.
इंडोनेशिया ने तय कर लिया है कि उसके देश में अब शादी पूर्व संबंधों को गैरकानूनी अपराध माना जाएगा. एडल्ट्री को लेकर इस देश ने बड़ा सख्त मसौदा तैयार किया है, जो अगले हफ्ते संसद से पास हो सकता है. नए ड्राफ्ट के तहत शादी से पहले सेक्स पर भी रोक लगेगी और दोषी पाए जाने वालों को शारीरिक दंड के साथ छह महीने की सख्त जेल हो सकती है. इस फैसले से देश के टूरिज्म सेक्टर में गिरावट होने का अनुमान लगाया जा रहा है. न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस ड्राफ्ट को बनाने वालों का तर्क है कि ऐसा सख्त कानून इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि ऐसे मामले न सिर्फ शरिया कानून के हिसाब से गलत हैं बल्कि इससे इंडोनेशिया की छवि और संस्कृति को भी नुकसान पहुंच रहा था.
इस कानून के पास होने से पहले भी ऐसे मामले सामने आने के बाद महिलाओं को भी सरेआम कोड़े मारने जैसी सजा सुनाई जाती थी. ऐसे केस में आरोपियों को माफी मिलने का कोई प्रावधान नहीं था. दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले मुस्लिम बहुल देश में सरकार जो बदलाव कर रही है, उनमें एक प्रावधान ये भी शामिल है, कि 10 सालों तक अच्छे व्यवहार के बाद किसी कैदी की मृत्युदंड की सजा को बदलकर उम्र कैद की सजा की जा सकती है. बिल में गर्भपात को अभी भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन रेप पीड़िताओं को छूट दी गई है.
इस एडल्ट्री कोड के पिछले मसौदे को तीन साल पहले 2019 में पारित किया जाना था. लेकिन उस दौरान इसके विरोध में हुए देशव्यापी प्रदर्शनों में लाखों की भीड़ से डरकर इस कानून के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. दरअसल इस कानून का विरोध करने वाले लोगों को यह डर था, कि ऐसे कानूनों की आड़ में सरकार नागरिक स्वतंत्रता को कम करने की कोशिश कर रही है.
इस बार भी इस कानून का विरोध हो रहा है. बिल की आलोचना कर रहे लोगों का ये कहना है कि हालांकि पुराने बिल में कुछ बदलाव किए गए हैं और सरकार ने भी इस बिल को लेकर रायशुमारी की थी, जिसके बाद नया ड्राफ्ट आया है. इस बार भी राजधानी जकार्ता में सैकड़ों लोगों ने विरोध किया और प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई. इस बार विरोध में छात्रों ने मोर्चा संभाला है. वहीं पुलिस पर पथराव करने वाले प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है.
इंडोनेशिया के इस नए बिल के अनुच्छेद 413 (1) के मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाता है जो उसका पति या पत्नी नहीं है, उसे इस व्यभिचार के लिए अधिकतम 1 साल की कठोर कैद या श्रेणी II के तहत भारी-भरकम जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं इंडोनेशिया के एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन (APINDO) के डिप्टी चेयरपर्सन शिंटा सुकामदानी ने कहा, ‘इस प्रथागत कानून के लागू होने से देश में कानूनी अनिश्चितता पैदा होगी. बिजनेस सेक्टर को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा. क्योंकि इस फैसले की वजह से इंडोनेशिया में निवेश करने की इच्छा रखने वाले लोग अपना मन बदल सकते हैं.
रायटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, विवाह के बाहर सेक्स, जिसे केवल करीबी रिश्तेदारों जैसे सीमित पार्टियों द्वारा रिपोर्ट किया जा सकता है. वहीं ऐसी स्थिति में मामला ट्रायल कोर्ट तक पहुंचने से पहले शिकायतों को वापस भी लिया जा सकता है.
इंडोनेशिया में अन्य कड़े कानूनों और प्रतिबंधों की बात करें तो देश के राष्ट्रपति या सरकारी संस्थानों का अपमान करने, देश की विचारधारा का विरोध करने पर भी बेहद सख्त सजा का प्रावधान है. राष्ट्रपति का अपमान करने पर तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है.
भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान ने एक अध्यादेश के तहत शादी से पहले यौन संबंधों और व्यभिचार को अपराध घोषित किया है. शादी से पहले सेक्स करने पर पांच साल तक की जेल की सजा भी हो सकती है. वहीं अफगानिस्तान में तालिबान भी विवाह पूर्व यौन संबंधों के ‘अपराधियों’ को दंडित करता है और व्यभिचार को पत्थरों से मार कर मार डाला जाता है. अगस्त 2010 में उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदुज प्रांत में सैकड़ों ग्रामीणों ने विवाह पूर्व यौन संबंध के लिए एक युवा जोड़े को पत्थरों से मार डाला था.