
नई दिल्ली: 1 अप्रैल से पान मसाला-सिगरेट के शौकीनों को झटका लगने वाला है। सरकार ने तंबाकू और पान मसाला जैसी अन्य चीजों पर GST बढ़ाने की घोषणा कर दी है। जिसके तहत अब इसका असर कंपनियों के प्रोडक्शन कॉस्ट पर देखने को मिलेगा। इन कीमतों की ही भरपाई करने के लिए कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स की रेट्स में इजाफा करेगी। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने बीते महीने पान मसाला और गुटखा बिजनेस में टैक्स चोरी को रोकने के लिए राज्य के वित्त मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। इसी दौरान उन्होंने पैनल को भी अनुमति दी थी।
बता दें कि सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के कंपनसेश्न सेस की मैक्सिमम की सीमा तय कर दी है। जिसके तहत अब सरकार ने मैक्सिमम लिमिट को रिटेल सेल प्राइस यानि खुदरा रेट से जोड़ दिया है। अब लोकसभा मे पास हुए फाइनेंस बिल 2023 में संशोधनों की बढ़ाई कीमतें 1 अप्रैल से लागू की जाएगी।
इस संशोधन में पान मसाला के लिए जीएसटी कंपनसेशन की मैक्सिमम सेस की एक यूनिट रिटेल प्राइस का 51% होगा जो कि अभी 135% पर होता है। इस मामले में एक्सपर्ट्स की मानें तो इस संशोधन से प्रोडक्ट्स सप्लाइ करने वाली कंपनियों के लिए टैक्स की पॉलिसी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वही टैक्स चोरी को भी रोका जा सकता है।