RBI ने एक साथ 5 बैंकों पर लगाया जुर्माना, चेक करें कहीं आपका बैंक तो लिस्ट में शामिल नहीं

RBI imposed fine on 5 banks simultaneously, check if your bank is not included in the list
RBI imposed fine on 5 banks simultaneously, check if your bank is not included in the list
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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार 30 नवंबर को बैंक ऑफ अमेरिका (Bank of America) और एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) पर नियमों के उल्ल्ंघन पर आर्थिक जुर्माना लगाया। इन दोनों बैंकों पर नॉन-रेजिडेंट इंडियन (NRI) से जमा स्वीकार करने से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 10,000 रुपये है। इसके अलावा RBI ने एक अलग मामले में देश के तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है। RBI ने इससे पहले भी हाल में कई को-ऑपरेटिंग बैंकों पर जुर्माने लगाए हैं।

रिजर्व बैंक ने अलग से जारी एक बयान में कहा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (FEMA) 1999 की धारा 11 (3) के तहत उसे जो शक्तियां मिली हैं, उसका इस्तेमाल कर उसने इन दोनों बैकों (HDFC बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका) पर कार्रवाई की है। कार्रवाई से पहले दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

बयान में कहा गया है, “भारतीय रिजर्व बैंक ने दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में इन बैंकों ने लिखित में जवाब दिया और फिर उस पर मौखिक दलीलें भी दीं। मामले के सभी तथ्यों और बैंकों के जवाब पर विचार करने के बाद, भारतीय रिजर्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई है और ऐसे में जुर्माना लगाया जाना आवश्यक है।”

भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन को-ऑपरेटिव बैंकों पर भी जुर्माने लगाए हैं। यह तीनों अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक (UCB) हैं। इसमें ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक, पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक और मंडल नागरिक सहकारी बैंक शामिल है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि दूसरे बैंक में डिपॉजिट के प्लेसमेंट से जुड़े नियमों के उल्लंघन के चलते ध्रांगध्रा पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

रिजर्व बैंक ने कहा, ‘बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 47-ए (1) (सी), धारा 46 (4) (आई) और धार 56 के प्रावधानों के तहत आरबीआई को मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह जुर्माना लगाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बिहार स्थित पाटलिपुत्र केंद्रीय सहकारी बैंक पर 1.50 लाख रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद के मंडल नागरिक सहकारी बैंक पर भी आरबीआई ने 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।