चंडीगढ़ में धारा 144 लागू: पंजाब और हरियाणा सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ी

Section 144 imposed in Chandigarh: Security beefed up at Punjab and Haryana CM residences
Section 144 imposed in Chandigarh: Security beefed up at Punjab and Haryana CM residences
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चंडीगढ़: खालिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों पर शिकंजा कसने से पंजाब के साथ चंडीगढ़ में भी हलचल बढ़ गई है। पुलिस ने पंजाब के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री आवास और चंडीगढ़ की सभी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। वहीं, चंडीगढ़ के डीसी विनय प्रताप सिंह ने शहर में धारा-144 लागू कर धरना-प्रदर्शन और हथियार रखने पर रोक लगा दी है।

नयागांव समेत अन्य सीमाओं पर पुलिसकर्मियों की संख्या भी बढ़ाई गई है। 29 मार्च से चंडीगढ़ में जी-20 की बैठक होने जा रही है। इस वजह से भी चंडीगढ़ में सुरक्षा बेहद कड़ी कर गई है। चंडीगढ़-मोहाली सीमा समेत नौ जगहों पर पुलिस के साथ बीएसएफ की तैनात कर दी गई है। सभी जगह नाके लगाकर शहर में प्रवेश होने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए लगाए गए नाके अगले कुछ दिनों तक 24 घंटे लगे रहेंगे। इसके अलावा 27 मार्च से शहर को छह दिन के लिए नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है।

डीसी विनय प्रताप सिंह की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, शहर में किसी भी प्रदर्शन से पहले अनुमति लेनी होगी। प्रशासन ने पहले भी इस संबंध में आदेश जारी किया था लेकिन शहर में धरने प्रदर्शन जारी रहे और अब फिर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। धारा-144 के तहत पांच या उससे अधिक लोग अगर शहर के सार्वजनिक स्थल पर कानून व्यवस्था को भंग करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बता दें कि प्रशासन को ये सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग शहर में धरना-प्रदर्शन कर शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके चलते ही धारा-144 लागू की गई है। यह आदेश पुलिस, पैरामिलिट्री और सरकारी कर्मचारियों पर कामकाज के दौरान लागू नहीं होंगे। आदेश 21 मार्च से लागू होकर 19 मई तक प्रभाव में रहेगा।

लोग हथियारों का कर सकते हैं गलत उपयोग: डीसी
चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में हथियार और शस्त्र रखने पर रोक लगा दी है। डीसी की तरफ से अगले 60 दिनों के लिए यह आदेश जारी किया गया है। डीसी ने कहा है कि इन हथियारों का लोग गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे शांति भंग होने के साथ ही लोगों की जान को भी खतरा है। यही कारण है कि घातक हथियार, भाले, लाठी, तलवार, चाकू और आयरन रॉड आदि रखने पर रोक लगा दी है। यह आदेश पुलिस, मिलिट्री और पैरामिलिट्री कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे लेकिन ये सभी कर्मी अपनी सर्विस यूनिफॉर्म में ड्यूटी के दौरान ही हथियारों को साथ रख सकेंगे।