मध्य प्रदेश में विवाहित बेटी को भी नौकरी का अधिकार, बड़ा बदलाव लाई शिवराज सरकार

Shivraj government brought big change in Madhya Pradesh to married daughter too
Shivraj government brought big change in Madhya Pradesh to married daughter too
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भोपाल: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए शिवराज सरकार ने अनुकंपा में नौकरी का अधिकार विवाहित बेटियों को भी देने का फैसला किया है। नियमों में बदलाव के बाद अब सरकारी कर्मचारी पिता या माता की मौत पर विवाहित बेटी को भी नौकरी मिल सकती है। अब तक यह अधिकार बेटों और पत्नी/पति को ही हासिल था।

नए नियम के मुताबिक, यदि किसी सरकारी कर्मचारी पर निर्भर सदस्य योग्यता नहीं रखते अथवा अनुकंपा पर नौकरी नहीं चाहते हैं तो विवाहित बेटी को भी नौकरी मिल सकती है। नए नियम के मुताबिक, विधवा बहू को भी अनुकंपा पर नौकरी मिल सकती है। यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार में योग्य सदस्य नहीं है और विधवा बहू उस पर आश्रित थी तो उसे अनुकंपा पर नौकरी दी जा सकती है।

मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर में नए नियमों की जानकारी दी गई है। पुराने नियम में लिखा गया था कि किसी सरकारी कर्मचारी के आश्रित पति या पत्नी के पास योग्यता ना हो या वह नियुक्ति ना चाहे तो बेटा या अविवाहित बेटी को अनुकंपा पर नौकरी दी जा सकती है। अब बेटी के साथ जुड़े ‘अविवाहित’ शब्द को हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि विवाहित बेटी को भी अनुकंपा पर नौकरी मिल सकती है।