सावधान! अब हेलमेट पहनने के बावजूद कट सकता है 2 हजार रुपये का चालान, जान लें नया नियम

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नई दिल्ली: Challan With Helmet : भारतीय सड़कों पर दुर्घटना में होने वाली मौतों का आंकड़ा सबसे ज्यादा है, इस आंकड़ें पर गौर करते हुए सरकार ने 1998 मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव किया। जिसमें दोपहिया सवारों पर ठीक से हेलमेट नहीं पहनने पर 2,000 रुपये तक का तत्काल जुर्माना लगाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हेलमेट न पहनने पर तो जुर्माना पहले ही लगाया जाता है, तो इसमें खास क्या है, बता दें, पहले हेलमेट सिर्फ जरूरी होता था, लेकिन अब इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें जरूरी हैं। आइए बताते हैं, क्या?

कब कटेगा चालान
दरअसल, अगर बाइक सवार ने हेलमेट पहना है, लेकिन वह खुला हुआ है, तो इस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं यदि हेलमेट के पास बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो ISI ) प्रमाणन नहीं है, तो आप पर 1,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही गलत दिशा में गाड़ी चलाना, रेड लाइट को क्रोस करना आदि पर हेलमेट पहनने के बावजूद 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इतना ही नहीं मंत्रालय के नियमों के मुताबिक देश में दोपहिया वाहनों के लिए केवल BIS-प्रमाणित हेलमेट के निर्माण और बिक्री की अनुमति है। यानी अगर आपको बाइक-स्कूटर चलाते वक्त केवल ISI मार्क वाला हेलमेट ही पहनना होगा। तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194D MVA के तहत आप पर 1 हजार रुपये का चालान किया जा सकता है।

हेलमेट की पट्टी न लगाने पर भी जुर्माना
जुर्माने का यह प्रवाधान यहीं खत्म नहीं होता है, अगर आपने हेलमेट (Helmet) पहना हुआ है, और सिर से बांधे रखने वाले पट्टी टाइट करके नहीं पहनी है तो भी आप पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कुल मिलाकर बात का निष्कर्ष यह है, कि आप बिना ISI मार्क वाला हेलमेट पहनकर घर से निकलते हैं, और उस हेलमेट की पट्टी भी नहीं बांधते हैं। तो सिर पर हेलमेट होने के बावजूद आपका 2 हजार रुपये का चालान कट जाएगा। ध्यान दें, कि बीते कुछ समय से सड़क सुरक्षा को लेकर लगातार सरकार सख्त रवैया अपना रही है, नियम को तोड़ने के बाद आप ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को चाहें कितनी भी दलील दें लेकिन कुछ ही सेकंड में आपका चालान कट जाएगा।

बच्चों के लिए भी नियम
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ नियमों में बदलाव भी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब दोपहिया वाहनों पर बच्चों को ले जाते वक्त उनके लिए स्पेशल हेलमेट (Helmet) और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही बच्चों के साथ ट्रैवल करने पर वाहनों की स्पीड 40 किमी प्रति घंटा नियत कर दी गई है, ऐसा न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने तक सस्पेंड किया जा सकता है।