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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एडीजे-13 शक्ति सिंह की अदालत ने विक्की त्यागी हत्याकांड के मुख्य आरोपित सागर मलिक पर गुरुवार को आरोप तय कर दिये। 7 साल पहले कोर्ट परिसर में ही कुख्यात विक्की त्यागी की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। गुरुवार को आला-ए-कत्ल पिस्टल बरामदगी के मुकदमे में सागर मलिक को नैनी जैल से कड़ी सुरक्षा में लाकर कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में सागर मलिक पर आरोप तय किये।
2015 में कर दी गई थी विक्की त्यागी की हत्या
16 फरवरी 2015 को जेल से पेशी पर आए विक्की त्यागी की सिख वेशधारी ने कोर्ट परिसर में गोलियां बरसाकर हत्या कर दी थी। जिसके बाद हत्यारोपित सागर मलिक निवासी गांव बहावड़ी थाना शामली ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। सागर से पुलिस ने मौके पर ही पिस्टल बरामद किया था। जिसके बाद उसके घर से भी अवैध हथियार बरामद किये गए थे। सागर को प्रशासनिक आधार पर नैनी जैल शिफ्ट किया गया था। विक्की त्यागी के हत्यारोपित सागर मलिक पर अवैध हथियार के मामले में मुकदमा विचाराधीन था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परवेन्द्र कुमार ने बताया कि इस मामले में आरोपित सागर मलिक कोर्ट में पेश हुआ। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सागर मलिक पर आरोप तय किये।
साक्ष्य के लिए लगी 1 सितंबर की तारीख
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता परवेन्द्र कुमार ने बताया कि विक्की त्यागी के हत्यारोपित सागर मलिक पर अवैध शस्त्र के मामले में एडीजे-13 शक्ति सिंह ने आरोप तय करते हुए इस मामले में साक्ष्य के लिए 1 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।