सरकार ने फिल्मों और OTT कंटेंटे के लिए नियमों में किया बदलाव, अब करना होगा ये काम

The government changed the rules for films and OTT content, now you will have to do this work
The government changed the rules for films and OTT content, now you will have to do this work
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केंद्र सरकार ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेद तथा व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) नियम 2024 में संशोधन किया है. इसके नियम 11 में एक नया उप नियम जोड़ा गया है, जिसके बाद कुछ बदलाव हुए हैं. थिएटर्स में दिखाई जानी वाली फिल्मों के साथ-साथ अब ओटीटी कंटेंट पर भी कुछ बदलाव करने को कहा गया है.

अब फिल्म की शुरुआत और बीच में कम से कम 30 सेकेंड का तंबाकू रोधी स्वास्थय संबंधी वीडियो दिखाना होगा. पूरी फिल्म में जहां पर भी तंबाकू उत्पादन या उससे जुड़ा कुछ भी दिखा जाए, वहां पर नीचे स्क्रीन पर तंबाकू रोधी स्वास्थय संबंधी टेक्स्ट चलाना होगा.

शुरुआत में 20 सेकेंड का विजुअल डिस्क्लेमर
ये भी कहा गया है कि फिल्म की शुरुआत में 30 सेकेंड के तंबाकू रोधी स्वास्थय संबंधी वीडियो के अलावा एक 20 सेकेंड का विजुअल डिस्कलेमर तंबाकू के दुष्पप्रभाव को लेकर दिखाना होगा. इस मामले को लेकर ओटीटी ऐप को भी निर्देश दिए गए हैं.

ओटीटी कंटेंट में क्या बदलाव?
दरअसल, ये निर्देश दिया गया है कि ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट को खोलने पर कम से कम 30 सेंकेंड का एक तंबाकू रोधी स्वास्थय स्पॉट दिखाना होगा. और ये नॉन स्किपेबल होना चाहिए. यानी बिना उसे देखे कंटेंट में आगे नहीं बढ़ा जा सकेगा. साथ ही ओटीटी के लिए भी एक 20 सेंकेड का ऑडियो विजुअल डिस्क्लेमर दिखाना जरूरी कर दिया गया है. और ये एड भी स्किप नहीं किया जा सकेगा.

1 सितंबर 2023 से अपलोड सभी कंटेंट में ये बदलाव

सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 1 सितंबर 2023 से जो भी कंटेंट अपलोड हुए हैं, चाहे फिर हो वो कंटेंट भारत के हों या फिर विदेशी, उनमें तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल या फिर उनके दिखाए जाने पर नीचे स्क्रीन पर तंबाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी टेक्स्ट दिखाना होगा. सभी ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्लेटफार्म को अपने ऐप में ये बदलाव करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है. उसके बाद ओटीटी के लिए ये नियम लागू होगा.