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गुजरात यूनिवर्सिटी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की विस्तृत जानकारी जारी करने का निर्देश देने वाले आदेश को गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निरस्त कर दिया, और कहा कि इस जानकारी की ज़रूरत नहीं है.
गुजरात हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जानकारी मांगने को लेकर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. यह रकम अरविंद केजरीवाल को गुजरात राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के पास जम़ा करवानी होगी.
केंद्रीय सूचना आयोग ने वर्ष 2016 में गुजरात यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की जानकारी उपलब्ध करवाए.
इस ख़बर पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने माइक्रो-ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर कहा, “क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?”