कोर्ट में प्रेमी ने कहा- प्रेमिका की सहमति से कई बार बने संबंध, अभियुक्त को हुई जेल

The lover said in the court - many times the relationship was formed with the consent of the girlfriend, the accused was jailed
The lover said in the court - many times the relationship was formed with the consent of the girlfriend, the accused was jailed
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जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त जयकिशन मीणा को बीस साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख बीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 14 सितंबर 2019 को पीडिता कॉलेज जाने के लिए घर से निकली थी. रास्ते में अभियुक्त उसे कॉलेज छोड़ने के नाम पर अपनी कार में बैठाकर ले गया. अभियुक्त कॉलेज ले जाने के बजाए पीड़िता को नींदड की पहाड़ी पर बने मंदिर में ले गया.यहां पार्किंग में अभियुक्त ने पीडिता के साथ दुष्कर्म किया. इस दौरान पीडिता का शोर सुनकर लोग एकत्रित हो गए. वहीं पीड़िता के पिता की रिपोर्ट पर हरमाड़ा थाना पुलिस ने अभियुक्त को 17 सितंबर को गिरफ्तार किया.

दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि पीडिता से उसके प्रेम संबंध थे. इसके अलावा घटना के दिन उसने दुष्कर्म नहीं किया, लेकिन इससे पहले दोनों के बीच आधा दर्जन से अधिक बार सहमति से संबंध बन चुके हैं. वहीं रुपए के लेनदेन के विवाद के चलते उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा सुनाई है.