यूपी में लागू हो गया नया नियम, आज रात से पूरे प्रदेश में…जान लें वरना पछतायेंगे

The new rule has come into force in UP, from tonight in the entire state... know or else you will regret
The new rule has come into force in UP, from tonight in the entire state... know or else you will regret
इस खबर को शेयर करें

लखनऊ। UP Traffic News Rule अब दुपहिया वाहन पर पीछे बैठने वाला व्यक्ति यदि हेलमेट नहीं पहने होगा, ताे उसका चालान कटना तय है। यातायात निदेशालय ने पहले से लागू इस नियम का सख्ती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ती मृत्यु दर को शासन ने बेहद गंभीरता से लिया है।

एडीजी यातायात अनुपल कुलश्रेष्ठ ने एमवी एक्ट के प्राविधानों के तहत दुपहिया वाहन में पीछे बैठने वाले व्यक्ति केे भी हेलमेट पहनने के नियम का पूरी कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। एडीजी का कहना है कि सभी जिलों में अभियान के तहत यह सुनिश्चित कराने को कहा गया है कि दुपहिया वाहन चलाने वाले के साथ ही पीछे बैठने वाला भी अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करे।

नियमाें के अनुरूप चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए भी दुपहिया वाहन में बैठने पर हेलमेट लगाए जाने के लिए कहा गया है। इसे लेकर पूर्व में भी निर्देश जारी किए गए थे पर लोग उसका पालन नहीं करते। जागरूकता के अभाव में भी लोग नियमों की अनदेखी करते हैं। अब सभी जिलों में इसका सख्ती से पालन कराया जाएगा और नियम की अनदेखी करने वालों के चालान व अन्य विधिक कार्यवाही होगी।

एडीजी का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में वर्ष 2021 की तुलना में वर्ष 2022 में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 10.65 प्रतिशत की तथा इन हादसों में मरने वालों की संख्या में 6.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह बेहद गंभीर है। सड़क हादसों में यह भी देखा गया है कि दुपहिया वाहन सवारों के हेलमेट न पहनने होने की वजह से जानें अधिक गई हैं। इसके चलते फिर से निर्देश जारी किए गए हैं।

यातायात पुलिसकर्मियों को जनहित में इसका सख्ती से अनुपालन कराने के साथ ही लोगों को जागरूक करने का निर्देश भी दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कार में चालक के अलावा आगे सवार व्यक्ति के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। इसके बाद भी लोग नियमों की अनदेखी करते हैं और यही लापरवाही उनके लिए बड़ी मुसीबत भी साबित होती है।