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नई दिल्लीः भारतीय सेना ने ‘अग्निपथ सेना भर्ती योजना’ के तहत सेना में शामिल होने के इच्छुक आवेदकों के लिए रविवार को दिशा-निर्देश और अन्य संबंधित जानकारियां जारी कीं. सेना ने कहा कि ‘अग्निवीर’ भारतीय सेना में अलग श्रेणी होगी, जो मौजूदा रैंक से अलग होगी और उन्हें किसी भी रेजीमेंट या यूनिट में तैनात किया जा सकेगा. उन पर गोपनीयता कानून भी लागू होगा. उन्हें सेना में सेवाकाल पूरा करना होगा.
सेना की ओर से बताया गया कि सरकारी गोपनीयता कानून 1923 के तहत ‘अग्निवीरों’ को चार साल की सेवा के दौरान मिली गोपनीय सूचनाओं को किसी भी अनाधिकारिक व्यक्ति या सूत्र को बताने से प्रतिबंधित किया जाएगा. इस योजना के लागू होने से सेना के मेडिकल ब्रांच के टेक्निकल कैडर के अलावा अन्य सभी सामान्य कैडरों में सैनिकों की नियुक्ति सिर्फ उन्हीं के लिए खुलेगी, जिन्होंने बतौर अग्निवीर अपना कार्यकाल पूरा किया होगा.
सेना ने एक विज्ञप्ति में बताया कि सेवा काल समाप्त होने से पहले ‘अग्निवीर’ अपनी इच्छा से सेना नहीं छोड़ सकेंगे. हालांकि बेहद दुर्लभ मामलों में इस योजना के तहत भर्ती सैनिक को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति पर सेना छोड़ने की अनुमति होगी.
बता दें कि केन्द्र सरकार ने 14 जून को ‘अग्निपथ योजना’ की घोषणा की थी जिसके तहत साढ़े 17 साल से 21 साल तक के युवाओं को चार साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा. चार साल पूरे होने के बाद इनमें से 25 फीसदी सैनिकों को अगले 15 और सालों के लिए सेना में रखा जाएगा. हालांकि बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया है. इस नयी योजना के तहत भर्ती रंगरूटों को ‘अग्निवीर’ कहा जाएगा.
इधर, अग्निवीरों के लिए शिक्षा मंत्रालय ने भी रविवार को अहम घोषणा की. इसके तहत सभी 10वीं पास अग्निवीरों को 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और 12वीं पास अग्निवीरों को डिप्लोमा या डिग्री का प्रमाण-पत्र मिलेगा. इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय उन्हें इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए ब्रिजिंग कोर्स कराने की भी व्यवस्था करेगा. इससे पहले रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय अग्निवीरों के लिए संबंधित विभागों की नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण का ऐलान कर चुका है. कई राज्यों ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की भी घोषणा की है.