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नई दिल्ली।Ration Card Online Apply करने के लिए आपको कई चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। राशन कार्ड सरकार की तरफ से केवल उन्हीं परिवारों को दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। समय के साथ तकनीक में काफी बदलाव हुआ है। पहले राशन कार्ड बनवाने के लिए आपको दफ्तर जाना होता था। अब आप ऑनलाइन तरीके से इसे अप्लाई कर सकते हो।
कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन अप्लाई-
राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के फूड पोर्टल पर जाना होगा। आप चाहें तो
https://ejawaab.aahaar.nic.in/portal/State_Food_Portals पर जाकर अपने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद अपने स्टेट पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको Food Security section दिखेगा।
इसमें आप अप्लिकेशन फॉर्म पर क क्लिक करें। इसके बाद आपसे पर्सनल डीटेल्स और जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जो कि आधार कार्ड, वोटर आई, हेल्थ कार्ड, कोई सरकारी पहचान पत्र समेत अन्य कार्ड होंगे। इसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई बटन पर क्लिक कर दें। 15 दिन के अंदर वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद राशन कार्ड मिल जाता है।
किन्हें मिलता है राशन कार्ड?
National Food Security Act (NFSA) के तहत राशन कार्ड वही बनवा सकता है, जो भारत का नागरिक होगा और पहले से उसके पास यह कार्ड न हो। राशन कार्ड बनवाने के लिए कम के कम 18 साल का होना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के लोगों के नाम उनके माता-पिता के राशन कार्ड कार्ड में शामिल होते हैं। यहां ये बताना जरूरी है कि एक परिवार में एक ही राशन कार्ड होगा, जो कि उसके मुखिया के नाम पर होगा। जिस फैमिली की साल भर में आय 27000 रुपये से कम हो, वो राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।