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हिमाचल प्रदेश में 15 फिसदी टोल बढ़ा दिया गया है। प्रदेश सरकार ने शनिवार देर शाम को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश सरकार इस टोल बैरियर से 132 करोड़ कमाएगी। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रधान सचिव ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। टोल टैक्स में आठ से 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। टोल बैरियर के लिए छोट वाहनों से लेकर बड़े माल वाहक वाहनों के लिए 100 रुपए से 600 रुपए तक की दरें तय की गई है। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत वाहनों के लिए 30 रुपए से लेकर 140 रुपए की दरें तय की गई है।
अधिसूचना के अनुसार भारी मालवाहक वाहन जिनकी क्षमता 250 क्विंटल है, के लिए 600 रुपए, 120 क्विंटल क्षमता वाले वाहनों के लिए 500 रुपए, 90 क्विंटल क्षमता वाले वाहनों के लिए 250 रुपए, 20 क्विंटल क्षमता वाले वाहनों के लिए 140 रुपए और छोटे माल वाहक वाहन जिनकी क्षमता 20 क्विंटल से कम है, के लिए 100 रुपए टोल रेट तय किया गया है। इसके अलावा टोल के पांच किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी वाहन मालिकों के लिए दरे लागू नहीं होंगी। मोटर वाहन अधिनियम के तहत पंजीकृत वाहनों के लिए अलग से रेट दरें तय की गई हैं। जिसमें 12 यात्रियों से अधिक क्षमता वाले वाहन के लिए 140 रुपए, छह से 12 यात्रियों की क्षमता वाले वाहन के लिए 80 रुपए, पांच यात्रियों वाले वाहनों के लिए 50 रुपए और सार्वजनिक वाहक या निजी वाहक अनुज्ञा पत्र सहित चलने वाले ट्रैक्टर के लिए 60 रुपए तथा मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा के लिए 30 रुपए तय किए गए हैं।